01/01/2026
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पीरपैंती अंचल – बाबूपुर मौजा का गंभीर मामला
पीरपैंती अंचल के बाबूपुर मौजा की
जमाबंदी संख्या 251 में
कुल रकबा मात्र 1 एकड़ 90.5 डिसमिल दर्ज है।
इसी जमाबंदी के विरुद्ध
दाखिल-खारिज के तीन आवेदन
सीआई स्तर पर लंबित हैं।
तीनों दाखिल-खारिज वाद संख्या—
5298, 5299 एवं 5842 (वर्ष 2025–2026)
में राजस्व कर्मचारी द्वारा कुल 3 एकड़ 40 डिसमिल भूमि खारिज करने की अनुशंसा की गई है।
अब सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह है—
👉 जब जमाबंदी में कुल भूमि 1 एकड़ 90.5 डिसमिल ही है,
👉 तब 3 एकड़ 40 डिसमिल भूमि का दाखिल-खारिज कैसे संभव है?
और इससे भी चिंताजनक बात यह कि—
राजस्व कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में
तीनों मामलों में यह लिखा है कि
“क्रेता भूमि पर दखलकार है।”
अब भला बताइए—
📌 जब जमीन ही 1 एकड़ 90.5 डिसमिल है,
📌 तो 3 एकड़ 40 डिसमिल पर दखल कैसे हो सकता है?
स्पष्ट है कि—
❌ बिना समुचित स्थल जांच
❌ बिना भौतिक सत्यापन
इस प्रकार का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है,
जो प्रथम दृष्टया भ्रामक एवं फर्जी प्रतीत होता है।
ऐसी स्थिति में
राजस्व कर्मचारी की भूमिका की निष्पक्ष जांच
अत्यंत आवश्यक है, ताकि
राजस्व अभिलेखों की विश्वसनीयता बनी रहे
और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लग सके।
अंचल अधिकारी महोदय,
कृपया इस गंभीर विषय पर संज्ञान लें 🙏
स्थानीय लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है
कि निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
(जब जमाबंदी कई लोगों के नाम पर सम्मिलित हैं, तब जमाबंदी से जमीन खारिज करने हेतु क्या...सभी सह हिस्सेदारों की सहमति जरूरी नहीं है ?)