17/11/2019
*राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा 17 नवम्बर को, परीक्षा आरंभ होने के समय से परीक्षा समाप्ति तक रहेगी निषेद्याज्ञा*
सारण: अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा एवं राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृति योजना परीक्षा 17 नवम्बर रविवार को बिशेश्वर सेमिनरी, छपरा में आयोजित की जाऐगी। जलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा-2020हेतु बिशेश्वर सेमिनरी, छपरा भाग-1 एवं राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृति योजना परीक्षा-2020 हेतु बिशेश्वर सेमिनरी, छपरा भाग-2 को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए प्रथम पाली प्रातः 10ः30 बजे से 12ः30 बजे पूर्वाह्न तक का होगा जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षा द्वितीय पाली 1 बजे से 2ः30 बजे अपराह्न तक का होगा जिसमें शैक्षिक योग्यता परीक्षा से संबंधित प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृति योजना परीक्षा-2020 हेतु प्रथम पाली प्रातः 10 बजे से 12ः00 बजे पूर्वाह्न तक का होगा जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षा तथा द्वितीय पालीः 1ः00 बजे से 3ः00 बजे अपराह्न तक का होगा जिसमें शैक्षिक योग्यता परीक्षा से संबंधित प्रश्न होंगे। परीक्षा में निःशक्त जनों के लिए 30 मिनट अतिरिक्त केवल दृष्टी बाधित एवं लिखने में असमर्थ होगा।परीक्षा के कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल परीक्षा शुरु होन के 1 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुॅचकर अपना स्थान ग्रहण कर लेगें एवं परीक्षा समाप्ति के बाद विधि-व्यवस्था संधारण के उपरांत ही परीक्षा केन्द्र से प्रस्तान करेंगे।इस परीक्षा हेतु सदर अनुमंडल कार्यालय के परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसका दूरभाष संख्या-06152-242444 है। जिसपर प्रातः 8 बजे से संध्या 5ः00 बजे तक परीक्षा संबंधी शिकायत की जा सकती है। दिलीप कुमार सिंह, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर छपरा, मोबाईल नं0-7461838469 नियंत्रण कक्ष के प्रभार में होंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के द्वारा बताया गया कि परीक्षा आरंभ होने के समय से परीक्षा समाप्ति तक के अवधि में परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परीधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेद्याज्ञा लागू रहेगा।