24/04/2021
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
सभी अपने परिवार का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाये।
1. इस योजना की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है इसके बाद 3 महीने तक सरकार इस योजना को रोक देगी।
2. आप अपने परिवार के जनाधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्ड के माध्यम से इस योजना में जुड़ सकते है।
3. इस योजना में जुड़ने के लिए जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड में नामांकन होना अनिवार्य है।
4. जो परिवार खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से जुड़े है उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। इन परिवारों को सरकार के द्वारा स्वतः ही रजिस्टर कर दिया गया है।
4. जिन परिवारों को पिछले वर्ष covid-19 के समय भामाशाह या जनाधार कार्ड के माध्यम से 2100 रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई है वे भी इस योजना में स्वतः ही जुड़े हुए हैं।
5. इसके अतिरिक्त अन्य परिवार ई-मित्र पर 850रुपये प्रीमियम और 30 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क द्वारा इस योजना का लाभ ले सकते है।
6. राजकीय कर्मचारी और पेन्शनर के लिये इस योजना का नाम RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम) हैं अतः वे इस योजना से जुड़े।
7.राजकीय कर्मचारियों और पेन्शनर के लिये इस योजना में जुड़ने का कोई शुल्क नहीं है।उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना से जुड़ना ही है।
8. चिरंजीवी योजना में एक परिवार के बीमित सभी सदस्यों का 5 लाख रुपये तक की राशि का सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में निःशुल्क उपचार का प्रावधान किया गया है।जिसमें COVID-19 के इलाज को भी शामिल किया गया है।
9.RGHS योजना में 5 लाख से अधिक का खर्च होने पर अतिरिक्त 5 लाख तक का लाभ भी लिया जा सकता है अर्थात राजकीय कर्मचारी 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज करवा सकता है।
10. जितने सदस्य जन आधार कार्ड में जुड़े हुए है उतने सदस्यों का ही बीमा पॉलिसी में नाम जुड़ेगा। अगर आप के जनाधार में किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़ा हुआ तो आपको पहले उसका नाम जुड़वाना पड़ेगा।
11. सभी राजकीय कर्मचारियों और पेन्शनर को अपनी sso id के माध्यम से आवेदन करना होगा।इसके लिए सबसे पहले अपनी प्रोफाइल में जन आधार या भामाशाह कार्ड को अपडेट करना होगा। फिर आप GOVT. APP में RGHS में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
12. सामान्य व्यक्ति भी चिरंजीवी योजना के लिए अपनी sso id बनाकर उसके माध्यम से स्वयं भी आवेदन कर सकता है।
13. यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना का ही राज्यस्तरीय संस्करण है। जिसे राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित किया है।
14. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की CGHS की तर्ज पर राज्य में RGHS लागू की है जो राज्य के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है