22/05/2026
उत्तम नगर, तरुण हत्या मामले में बेगुनाह युवक इमरान बंटी रिहा
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की पैरवी पर अदालत ने पुलिस विभाग को लगाई कड़ी फटकार, ईदुल अज़हा से पहले परिवार में खुशी की लहर
इमरान के पिता सैफी मोहम्मद ने जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी का जताया आभार
नई दिल्ली, 22 मई 2026: उत्तम नगर हत्या मामले (एफआईआर नंबर 122/26) में द्वारका अदालत ने बेगुनाह युवक इमरान उर्फ बंटी पुत्र सैफी मोहम्मद की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। उसे केवल नाम की समानता के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और वह पिछले तीन महीनों से बेगुनाह जेल में बंद था। मामले की पैरवी जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी के निर्देश पर जमीयत के वकील एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने की।
अदालती कार्यवाही के अनुसार 5 मार्च 2026 को घायल मान सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। बाद में घायल तरुण की मृत्यु के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। मृतक की मां की शिकायत पर कई लोगों के नाम सामने आए, जिनमें “इमरान” का नाम भी शामिल था। इसी आधार पर इमरान उर्फ बंटी को 8 मार्च 2026 को उत्तम नगर से गिरफ्तार कर लिया गया।
बाद की जांच, कई गवाहों के बयानों और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया कि इमरान उर्फ बंटी घटना में शामिल नहीं था, बल्कि मामला किसी दूसरे इमरान, यानी आरोपी इमरान पुत्र उमरदीन से संबंधित था। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि इमरान उर्फ बंटी के खिलाफ कोई भी विश्वसनीय या आपराधिक साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बाद अदालत ने उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।
अदालत ने अपने कड़े रिमार्क्स में यह भी कहा कि पुलिस को यह जानकारी होने के बावजूद कि इमरान उर्फ बंटी को गलत पहचान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और वह गैरकानूनी हिरासत में है, उसकी रिहाई के लिए समय रहते कोई कदम नहीं उठाए गए। अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए आदेश की प्रति संयुक्त पुलिस आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया ताकि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
गौरतलब है कि तरुण हत्या के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण हालात पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने जहां युवक की हत्या पर दुख व्यक्त किया था, वहीं जमीयत के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सांप्रदायिक तनाव रोकने और स्थानीय बेगुनाह मुसलमानों को परेशान न किए जाने संबंधी ज्ञापन भी सौंपा था।
बाद में जब इमरान बंटी को गिरफ्तार किया गया तो उसके पिता की अपील पर एडवोकेट मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी की निगरानी में युवक को तत्काल कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई।
संपादक महोदय,
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नियाज़ अहमद फारूकी
सचिव, जमीयत उलेमा-ए-हिंद
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