20/11/2024
द हिंदू में प्रकाशित आर्टिकल 'Manipur as a case for imposing Article 356' पर आधारित :
🌱
संविधान का अनुच्छेद 356:
1. राष्ट्रपति को राज्य सरकार को बर्खास्त करने और केंद्र शासन लागू करने का अधिकार देता है।
2. संविधान सभा में बी.आर. अंबेडकर ने "संविधान के टूटने" की स्थिति में इस अनुच्छेद का उपयोग करने की वकालत की थी।
मणिपुर की वर्तमान स्थिति:
1. मई 2023 से जारी हिंसा और अशांति के कारण संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है।
2. राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की भूमिका:
1. सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं कि वह पर्याप्त हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है।
2. अदालत को मणिपुर की स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
राष्ट्रपति का हस्तक्षेप:
1. मणिपुर की गंभीर स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 का उपयोग करके तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।
2. केंद्र सरकार को राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
geniusindia Milky Way🌱