14/10/2023
किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी भी थाने के अंदर, किसी भी व्यक्ति का लिया गया ब्यान (Indian evidence act 1872 Section 25) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 संख्या 25 के तहत कोर्ट (न्यायलय) के अंदर बिना किसी थोस सबुत के मान्य,(valid) नहीं होता है.
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