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मध्यान्ह भोजन कन्वर्जन कास्ट
17/12/2024

मध्यान्ह भोजन कन्वर्जन कास्ट

17/12/2024

*समस्त डायट प्राचार्य, BSA, BEO एवं DCT कृपया ध्यान दें-*

कृपया संलग्न पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जो कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में विद्यालयों में *"वीर बाल दिवस"* के आयोजन के संबंध में है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि-
1. *दिनांक 17 से 21 दिसंबर 2024* की अवधि में समस्त परिषदीय एवं केजीबीवी विद्यालयों में *वीर बाल दिवस* कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराया जाए। (सूची संलग्न)
2. दिनांक *17 दिसंबर 2024* को आयोजित होने वाली *शिक्षक संकुल की बैठक में इस सम्बन्ध में भी चर्चा की जाए* तथा गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु सुविचारित कार्ययोजना बनाई जाए।
3. *सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान ARP, SRG एवं डायट मेंटर्स द्वारा गतिविधियों के आयोजन हेतु सर्वसंबंधित को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया* जाए।
4. क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों की *सूचना/बेस्ट प्रैक्टिसेज/फोटोग्राफ इत्यादि राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।*
5. आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिंक कल सुबह साझा किया जाएगा । तत्संबंधी दिवसवार सूचना DC TRAINING द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।

अतः संलग्न निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

*आज्ञा से,*
*राज्य परियोजना निदेशक,*
*समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश*

अग्रिम GPF निकासी प्रोन्नत व चयन वेतनमान सहित अन्य कार्य 1 जनवरी 2025 से ऑनलाइन माध्यम से किए जाने के सन्दर्भ में महानिद...
17/12/2024

अग्रिम GPF निकासी प्रोन्नत व चयन वेतनमान सहित अन्य कार्य 1 जनवरी 2025 से ऑनलाइन माध्यम से किए जाने के सन्दर्भ में महानिदेशक महोदया का आदेश 👆🏻

डीएम को नहीं है बेसिक स्कूलों के निरीक्षण का अधिकारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी को बेसिक शिक्षा परिषद के वि...
16/12/2024

डीएम को नहीं है बेसिक स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के निरीक्षण और उसके कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने जिलाधिकारी के निर्देश पर किए गए विद्यालय के निरीक्षण और उसके आधार पर शिक्षिका के निलंबन आदेश को अवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी संभल और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है कि किस अधिकार के तहत उन्होंने विद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप किया।

संभल के एक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका संतोष कुमारी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है। याची का पक्ष रख रहे अधिवक्ता चंद्रभूषण यादव का कहना था कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और शिक्षिका को कार्य में खराब प्रदर्शन के आधार पर निलंबित कर दिया गया। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टिया 25 अक्तूबर 2024 को पारित निलंबन आदेश कई कारणों से अवैधानिक है। प्रथम तो यह की विद्यालय का निरीक्षण जिला अधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी द्वारा किया गया। जिनको बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित विद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार नहीं है। न हीं उसके कार्यों में उनकी कोई भूमिका है। बेसिक स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद के तहत काम करते हैं जिनका नियंत्रण बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास होता है। बीएसए अपर निदेशक, निदेशक और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के प्रति जवाबदेह है। जिसका अध्यक्ष एक शिक्षा मंत्री होता है।

कोर्ट ने कहा कि डीएम राजस्व अधिकारी हैं। जिनकी विद्यालयों के कार्यों में कोई भूमिका नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टिया स्कूल के निरीक्षण का आदेश बिना क्षेत्राधिकार का है। कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी भी इसके लिए बराबर जिम्मेदार है। क्योंकि उन्होंने डीएम को यह नहीं बताया कि विद्यालय के निरीक्षण का आदेश देने का उनको अधिकार नहीं है। बल्कि उन्होंने डीएम के निर्देश का पालन किया तथा निलंबन आदेश उपजिलाधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के संयुक्त निरीक्षण के बाद पारित किया गया। इसलिए यह माना जाएगा कि उक्त आदेश डीएम के निर्देश पर किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि अगर इन बातों को एक तरफ रख दिया जाए तब भी निलंबन

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