06/07/2026
भारतीय संविधान क्या है?
भारतीय संविधान एक लिखित कानूनी दस्तावेज़ है, जो भारत के शासन की मूल संरचना और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तथा शासन को संविधान के अधीन रखता है।
भारतीय संविधान के प्रमुख तथ्य
संविधान सभा ने इसका निर्माण किया।
इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत (Adopt) किया गया।
यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जिसे आज Republic Day के रूप में मनाया जाता है।
संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे।
प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं।
समय-समय पर संशोधनों के बाद आज इसमें 25 भाग, 470 से अधिक अनुच्छेद (क्रमांकन सहित) और 12 अनुसूचियाँ हैं।
भारतीय संविधान का उद्देश्य
भारतीय संविधान का उद्देश्य है—
प्रत्येक नागरिक को न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) प्रदान करना।
स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना) सुनिश्चित करना।
समानता का अधिकार देना।
बंधुत्व की भावना विकसित करना तथा भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना।
संविधान किन विषयों को निर्धारित करता है?
देश की शासन व्यवस्था
केंद्र और राज्यों की शक्तियाँ
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका और राज्य सरकारों की भूमिका
नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य
चुनाव, वित्त, आपातकाल और संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था
सरल शब्दों में
भारतीय संविधान वह सर्वोच्च नियम-पुस्तक है जिसके अनुसार भारत का शासन चलता है। देश का कोई भी कानून या सरकारी निर्णय संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। यदि कोई कानून संविधान के विपरीत पाया जाता है, तो उसे Supreme Court of India या संबंधित उच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली *संविधान सभा (Constituent Assembly)* में प्रारंभ में *389 सदस्य* थे।
इसका विवरण इस प्रकार है:
ब्रिटिश भारत के प्रांतों से: 296 सदस्य
देशी रियासतों (Princely States) से: 93 सदस्य
कुल = 389 सदस्य
विभाजन (Partition) के बाद
सन् 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से के सदस्य अलग हो गए। इसके बाद भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए।
इन 299 सदस्यों में:
229 सदस्य प्रांतों से थे।
70 सदस्य देशी रियासतों से थे।
इन्हीं 299 सदस्यों ने भारत के संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रथम बैठक:=9 दिसंबर 1946
स्थायी अध्यक्ष:0Dr. Rajendra Prasad
प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष: B. R. Ambedkar
संविधान अपनाया गया: 26 नवंबर 1949
लागू हुआ:=26 जनवरी 1950
ध्यान दें:
बहुत से लोग यह समझते हैं कि संविधान केवल 7 सदस्यों ने बनाया था। वास्तव में 7 सदस्य केवल प्रारूप समिति (Drafting Committee) के थे, जबकि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य (और विभाजन के बाद 299 सदस्य) थे।