09/05/2026
ऐसे होगा समायोजन, शिक्षकविहीन और एकल शिक्षक स्कूलों के लिए आयु-आधारित समायोजन का दस्तावेज़ सामने - कनिष्ठ या वरिष्ठ को लेकर स्पष्ट रूपरेखा
1. सोशल मीडिया पर प्रसारित समायोजन के नियम शीर्षक दस्तावेज़ के अनुसार, यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर जिसे हेडमास्टर या वरिष्ठ शिक्षक वेरिफाई करेंगे और फिर मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों, शिक्षकविहीन विद्यालयों और एक शिक्षक वाले विद्यालयों की पहचान किए जाने की बात कही गई है।
2. दस्तावेज़ में उल्लेख है कि समायोजन की कार्यवाही के लिए एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में से पहले से पेयर किए गए विद्यालयों को छोड़कर चिन्हित शिक्षकविहीन और एकल अध्यापक वाले विद्यालयों को प्रक्रिया में लिया जाएगा।
3. इसमें यह भी कहा गया है कि मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक, जिनका उस विद्यालय पर अधिक ठहराव माना गया है, उन्हें सरप्लस मानते हुए आवश्यकता वाले अन्य विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।
4. चिन्हित सरप्लस शिक्षकों का समायोजन उनकी आयु के आधार पर किया जाएगा और अधिक आयु वाले शिक्षक को उनके वर्तमान कार्यरत विद्यालय के निकटतम विद्यालय में समायोजित किए जाने की बात दर्ज है।
5. इसमें यह भी उल्लेखित है कि यदि किसी विद्यालय में दिव्यांग शिक्षक की स्थिति सरप्लस के रूप में बनती है, तो दिव्यांग शिक्षक को छोड़कर अन्य वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस मानते हुए आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजित किया जाएगा।
6. दस्तावेज़ में कहा गया है कि नियमित प्रधानाध्यापक तथा 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को समायोजन प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा।
7. विकास खंड स्तर पर सरप्लस शिक्षकों के लिए आयु-आधारित आवंटन का उल्लेख है, जिसके अनुसार अधिक आयु वाले शिक्षक को निकटस्थ शिक्षकविहीन या एकल शिक्षक विद्यालय दिया जाएगा और यदि विकास खंड में ऐसे विद्यालय शेष नहीं रहते हैं, तो शेष सरप्लस शिक्षकों का समायोजन अन्य विकास खंडों में आयु के आधार पर, अधिक आयु वाले शिक्षक को सबसे नजदीकी विद्यालय देते हुए, किया जाएगा; साथ ही यथासंभव महिला शिक्षिकाओं का समायोजन विकास खंड के भीतर ही किए जाने की बात कही गई है।
8. अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों से शिक्षकविहीन तथा एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में स्थानांतरण या समायोजन उस सीमा तक किए जाने का प्रावधान बताया गया है, ताकि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 02 अध्यापक उपलब्ध हों।
9. महिला सरप्लस शिक्षिकाओं को उनके ही विकास खण्ड में समायोजित किया जाएगा, दूसरे विकास खण्ड में सड़क के विद्यालयों में समायोजन को प्राथमिकता दी जाएगी।