दिग्विजय सिंह यादव

दिग्विजय सिंह यादव शुद्ध शाकाहारी/नसेड़ियो से सक्त नफ़रत/दर्शन एवं अध्यात्म में विशेष रुचि/ शिक्षक/ आचार्य प्रशांतजी अनुयायी प्रकृति प्रेमी
forgive & forgot is my moto..

तुम्हारा रेप केस पुराना हो गया है। अगर एक बार मुझसे संबंध बना लो तो तुम्हारा मेडिकल बिल्कुल फिट आएगा! "अब दरोगा पर 376 क...
03/08/2026

तुम्हारा रेप केस पुराना हो गया है। अगर एक बार मुझसे संबंध बना लो तो तुम्हारा मेडिकल बिल्कुल फिट आएगा! "अब दरोगा पर 376 का मुकदमा दर्ज और सस्पेंड"

लखनऊ के आशियाना की रहने वाली एक युवती के साथ एक युवक ने शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक संबंध बनाए फिर उसको छोड़ दिया,, जिसकी शिकायत युवती ने वरिष्ठ अधिकारियों से की जिसके बाद जांच के लिए मामला पहुंचा दरोगा धर्मवीर शाही के पास

अगले दिन दरोगा धर्मवीर शाही ने लड़की को विवेचना में शामिल होने के लिए बुलाया और उसको बताया कि तुम्हारा मामला काफी पुराना हो गया है, मेडिकल में कुछ आएगा नहीं जिसकी वजह से तुम्हारा प्रेमी बच जाएगा... अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इसमें काफी मदद कर सकता हूं।

लड़की बोली बताइए सर क्या मदद कर सकते हैं? तब दरोगा जी बोले आप मुझसे संबंध बना लीजिए आपका मेडिकल एक नंबर आएगा और तुम्हारा प्रेमी 6 महीने से पहले नहीं छूटने वाला

लड़की ने दरोगा जी की बातों में आकर होटल में जाकर संबंध बना लिए

अब प्रेमी का तो पता नहीं लेकिन दरोगा जी 376 की चपेट में आ गए... मुकदमा भी दर्ज हो गया और सस्पेंड भी हो गए,, हो सकता है दो-तीन दिन में जेल भी चले जाए

बिना जिलाधिकारी अनुमति अनुसूचित जाति की ज़मीन ख़रीदना पढ़ सकता है भारी ।जी हाँ। उत्तर प्रदेश में इस तरह की बिक्री उत्तर ...
28/07/2026

बिना जिलाधिकारी अनुमति अनुसूचित जाति की ज़मीन ख़रीदना पढ़ सकता है भारी ।

जी हाँ। उत्तर प्रदेश में इस तरह की बिक्री उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98 द्वारा नियंत्रित है।

धारा 98 के अनुसार: यदि अनुसूचित जाति (SC) का भूमिधर अपनी भूमि गैर-अनुसूचित जाति (Non-SC) व्यक्ति को बेचना, दान देना, बंधक रखना या पट्टे पर देना चाहता है, तो कलेक्टर (जिलाधिकारी) की पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक है।

कलेक्टर अनुमति तभी देता है जब कानून में निर्धारित परिस्थितियाँ मौजूद हों, जैसे: विक्रेता के पास कानून में वर्णित श्रेणी का उत्तराधिकारी न हो! विक्रेता किसी अन्य जिले या राज्य में स्थायी रूप से रह रहा हो; या अन्य निर्धारित कारणों से अनुमति देना आवश्यक हो। यदि बिना कलेक्टर की अनुमति ऐसा हस्तांतरण किया जाता है, तो वह कानूनी विवाद का विषय बन सकता है और ऐसे हस्तांतरण को संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य ठहराया जा सकता है।

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