06/03/2024
#भारतचुनावआयोग
त्वरित तथ्य
1. संवैधानिक निकाय:
•भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित।
• सरकारी प्रभाव से स्वतंत्र।
2. रचना:
•शीर्ष पर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी)।
• आमतौर पर, दो चुनाव आयुक्त (ईसी) सीईसी के साथ होते हैं।
3. नियुक्ति एवं कार्यकाल:
•भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
• छह साल के कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहें।
4. शक्तियाँ एवं कार्य:
• लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव आयोजित करता है।
•मतदाता सूची पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
- राजनीतिक दलों की मान्यता से संबंधित विवादों पर निर्णय देता है।
5. स्वतंत्रता:
• निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है।
• अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षा के लिए हटाने की प्रक्रिया सख्त है।
6. आचार संहिता:
•निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करता है।
• राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए मर्यादा बनाए रखने के दिशानिर्देश।
7. ईवीएम और वीवीपैट:
•मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पेश की गई।
• पारदर्शिता के लिए VVPAT की शुरुआत की गई।
8. परिसीमन आयोग:
- निर्वाचन क्षेत्र सीमा संशोधन के लिए परिसीमन आयोग के साथ सहयोग करता है।
10. चुनौतियाँ और नवाचार:
- मतदाता मतदान, चुनावी कदाचार और गलत सूचना जैसी चुनौतियों का समाधान करता है।
- चुनावी प्रक्रिया की दक्षता और समावेशिता को बढ़ाने के लिए नवाचार करता है।