Basic Education Department

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आपको हमारे इस पेज के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । साथ ही आपको यहां पर अध्यापक पात्रता परीक्षा की भी तैयारी कराई जाएगी

29/05/2026

👉 टीईटी अनिवार्यता मामला सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना हुआ अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

29/05/2026

देश के लाखों प्राथमिक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत; TET पास करने की डेडलाइन बढ़ी, जानें किसे मिली छूट और किसकी जाएगी नौकरी

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए TET पास करने की डेडलाइन 31 अगस्त 2028 कर दी है। जिन शिक्षकों की नौकरी के 5 साल से कम बचे हैं, उन्हें कोर्ट ने खास छूट दी है।

नई दिल्ली: देश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे लाखों कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों (Primary Teachers) के लिए देश की सर्वोच्च अदालत से एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी (TET) पास करने की समयसीमा को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक, अब इन शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक हर हाल में टेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी एक पुनर्विचार याचिका (Review Petition) पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति (जस्टिस) दीपांकर दत्ता ने डेडलाइन को एक साल आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इससे पहले कोर्ट ने इसके लिए 31 अगस्त 2027 तक का समय तय किया था। कोर्ट के इस फैसले से देश के उन लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है जो अब तक यह परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं।

देश में 30 लाख से अधिक शिक्षक नहीं हैं TET पास

एक आंकड़े के मुताबिक, वर्तमान में देश भर के विभिन्न राज्यों में कार्यरत लगभग 30 लाख से भी अधिक प्राथमिक शिक्षक ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक टेट (TET) परीक्षा पास नहीं की है। हालांकि, शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) के तहत प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए टेट पास होना अनिवार्य है इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि तय समय के भीतर जो शिक्षक परीक्षा पास नहीं करेंगे, उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन शुक्रवार को कोर्ट ने मानवीय आधार पर शिक्षकों को तैयारी के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दे दिया है।

जिनकी नौकरी के 5 साल से कम बचे हैं, उन्हें बड़ी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में सेवाकाल के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और शर्तें भी तय की हैं:

5 साल से कम की नौकरी वालों को छूट: जिन कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति (Retirement) में 5 वर्ष या उससे कम का समय बचा है, उनके लिए टेट पास करना अनिवार्य नहीं होगा। यानी वे बिना परीक्षा पास किए भी अपनी नौकरी पूरी कर सकते हैं।

प्रमोशन के लिए परीक्षा जरूरी: हालांकि, कोर्ट ने साफ किया है कि यदि 5 साल से कम सेवाकाल वाले ये शिक्षक भविष्य में पदोन्नति (Promotion) या उच्च पद की उम्मीद रखते हैं, तो उन्हें भी टेट पास करना होगा।

5 साल से अधिक की नौकरी वालों के लिए अनिवार्य: जिन शिक्षकों की नौकरी के अभी 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उनके लिए 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करना पूरी तरह अनिवार्य है।

परीक्षा न देने या फेल होने पर जाएगी नौकरी: शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि कोई शिक्षक 2028 की समयसीमा तक परीक्षा पास नहीं करता है या परीक्षा में बैठने से इनकार करता है, तो उसे नौकरी छोड़नी होगी। हालांकि, ऐसे शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले सभी सरकारी लाभ और सुविधाएं (Retirement Benefits) नियमानुसार दी जाएंगी।

28/05/2026

प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की ट्रांजिशन दर 78% से बढ़कर 87% पहुंच गई है। अब अधिक बच्चे अगली कक्षाओं तक पहुंच रहे हैं। बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता, विश्वास और निरंतरता मजबूत हुई है।

28/05/2026

🚨भवन एवं जनगणना मकान की एंट्री करते समय कृपया सभी प्रगणक एवं सुपरवाइजर ध्यान दें -
1- *कब दोहराएं का ऑप्शन प्रयोग करना है:-*
दोहराएं या REPEAT तभी करना है यदि आप उस भवन को दोबारा से एंट्री करना चाहते हैं अर्थात यदि एक भवन में दो या दो से अधिक जनगणना मकान है, तभी वह भवन रिपीट होगा या दोहराया जाएगा।
2-इसी प्रकार जनगणना मकान तभी दोहराया जाएगा, यदि किसी एक जनगणना मकान में दो परिवार रह रहा हैं। अगर ऐसा नहीं है तो नया बटन दबाकर नए मकान के लिए एंट्री की जाएगी।
3- किसी भी स्थिति में डाटा को डिलीट नहीं करेंगे केवल संशोधन (Edit) करेंगे।
5. मोबाइल ऐप पर अपलोड किया गया डाटा भी संशोधित किया जा सकता है तथा जो डाटा अपलोड नहीं किया गया है उसको भी संशोधित किया जा सकता है।
4. मोबाइल ऐप पर लाइन क्रमांक स्वतः आगे बढ़ता रहता है, इसे बदला नहीं जा सकता।
5. जिन प्रगणकों ने अपने HLB के एक परिवार का डेटा भरकर अपलोड/सिंक कर दिया है, वह निर्देशानुसार अपने HLB का नजरी नक्शा को बनाकर कंप्लीट कर लें और तत्पश्चात भवन एवं मकान नंबरिंग करने के बाद ही बाकी परिवारों की सूचना भरकर अपलोड करें।
6. *HLB का नजरी नक्शा बनाने के साथ ही भवन एवं मकान नंबरिंग करना अत्यंत आवश्यक है। आपके HLB क्षेत्र में निरीक्षण करने पर यदि मकान नंबरिंग नहीं पाई जाएगी तो संबंधित प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।*
7. लाइन क्रमांक/ भवन नंबर/ जनगणना मकान नंबर को मोबाइल ऐप पर भरते समय यदि कोई समस्या हो रही है तो प्रशिक्षण पुस्तिका के पेज नंबर 84 (संलग्न) को पढ़कर निर्देशानुसार भरना सुनिश्चित करें।






28/05/2026

HLO ऐप की सामान्य समस्याएँ एवं समाधान


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Photos from Basic Education Department's post 28/05/2026

🔴 गोरखपुर ब्रेकिंग...
जनगणना कार्य में लापरवाही अब पड़ेगी भारी!
कार्य शुरू न करने वाले कर्मियों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ मई माह का वेतन रोकने के आदेश जारी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया — जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
💥 जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन सख्त मोड में!









28/05/2026

भूसा एकत्र करने के संबंध में संशोधित पत्र

28/05/2026

📢⚖️ समायोजन 3.0 मामला: जुलाई में होंगी अहम सुनवाई, शिक्षकों की नजरें हाईकोर्ट पर

उत्तर प्रदेश में चल रहे समायोजन 3.0 प्रकरण को लेकर शिक्षकों के बीच लगातार चर्चा बनी हुई है। मामले में अब जुलाई महीने में दो महत्वपूर्ण सुनवाई प्रस्तावित हैं, जिन पर हजारों शिक्षकों की नजरें टिकी हुई हैं।

📌 प्रमुख अपडेट:
✅ माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में अगली सुनवाई — 13 जुलाई 2026
✅ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अगली सुनवाई — 03 जुलाई 2026 (प्रस्तावित)

📚 यह मामला शिक्षकों के समायोजन, स्थानांतरण और अधिशेष शिक्षकों की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इससे बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए कोर्ट की कार्यवाही को लेकर लगातार अपडेट का इंतजार किया जा रहा है।

⚖️ शिक्षकों और संगठनों की प्रमुख मांगें:
• प्रक्रिया में पारदर्शिता
• नियमों का पालन
• मानवीय आधार पर निर्णय
• दूरस्थ तैनाती वाले शिक्षकों को राहत

💬 फिलहाल सभी की निगाहें जुलाई की इन महत्वपूर्ण तारीखों पर हैं। कोर्ट के आगामी आदेशों के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

📢 अपडेट के लिए जुड़े रहें।

#समायोजन_30

28/05/2026

मध्य प्रदेश

28/05/2026

📱 HLO ऐप पर घर के प्रकार कैसे भरें? (जनगणना 2027)
सटीक और सही जनगणना देश के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। जनगणना 2027 के अंतर्गत, HLO ऐप पर घरों की एंट्री करते समय मुख्य रूप से घरों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं ताकि ऐप में जानकारी भरते समय कोई गलती न हो:

1. 🟢 खाली घर (Vacant House)
परिभाषा: ऐसे मकान जहाँ वर्तमान में कोई व्यक्ति नहीं रह रहा हो, लेकिन वह मकान रहने के योग्य (fit to live) हो।
नोट: घर का दरवाज़ा खुला हो सकता है, लेकिन उसमें कोई निवास नहीं कर रहा होना चाहिए।

प्रमुख उदाहरण:

🆕 नया बना हुआ मकान, जिसमें अभी तक कोई रहने नहीं आया है।
🔑 किराए का मकान जो फिलहाल खाली पड़ा हो।
🏢 परिवार कहीं और शिफ्ट (चला गया) हो गया हो और यह घर खाली हो।

2. 🟠 लॉक घर (Locked House)
परिभाषा: ऐसे मकान जहाँ लोग मूल रूप से रहते तो हैं, लेकिन सर्वे (दौरे) के समय घर का ताला बंद मिला और उनसे जानकारी नहीं मिल पाई।

प्रमुख कारण/उदाहरण।

🧳 परिवार कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ हो।
💼 नौकरी, व्यवसाय या किसी यात्रा के कारण घर बंद हो।
🚶‍♂️ कई बार जाने पर भी घर का ताला लगातार बंद मिले।
सुझाव: ऐसे घरों को बाद में दोबारा विजिट (Re-visit) करके ऐप में अपडेट किया जा सकता है।

3. 🟣 गैर-आवासीय घर (Non-Residential)
परिभाषा: ऐसी जगह या इमारत जिसका उपयोग रहने (निवास करने) के लिए नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यावसायिक, धार्मिक या सामाजिक कार्य के लिए किया जा रहा हो। यहाँ कोई भी परिवार निवास नहीं करता है।

प्रमुख उदाहरण:

🏪 दुकान (Shop)
🏢 ऑफिस (Office)
🏫 स्कूल (School)
📦 गोदाम (Godown)
🛕 मंदिर (Temple)
🏥 क्लिनिक / अस्पताल (Clinic)

💡 महत्वपूर्ण बातें जो याद रखनी हैं:

सही चुनाव, सही जनगणना: घर का प्रकार हमेशा सही चुनें, तभी देश की जनगणना सटीक हो पाएगी।

सजग रहें: ऐप में जानकारी भरते समय ध्यान से देखें और केवल सही जानकारी ही दर्ज करें।

राष्ट्र निर्माण: आपकी इस छोटी सी सजगता और सही एंट्री से देश निर्माण में बड़ा योगदान मिलेगा।

#जनगणना

Photos from Basic Education Department's post 28/05/2026

490 शिक्षाधिकारी बीएसए बने

लखनऊ, नए नियमों से उत्तर प्रदेश शैक्षिक अध्यापन अधीनस्थ (राजपत्रित) के शिक्षण संवर्ग के पुरुष व महिला शाखा और निरीक्षण शाखा के पद पर कार्यरत 490 शिक्षाधिकारियों को उप्र शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह-ख (बेसिक शिक्षा अधिकारी व समकक्ष) के पदों पर प्रोन्नति दे दी गई है। 34 साल बाद नए नियम के तहत पदोन्नति कोटा तय करते हुए प्रोन्नति दी गई है। उप शिक्षा निदेशक अजय कुमार सिंह की ओर से प्रोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

शिक्षण संवर्ग के महिला शाखा की 159 व पुरुष शाखा के 167 और निरीक्षण शाखा के 164 खंड शिक्षा

15 साल बाद बीईओ संवर्ग के अधिकारियों को प्रोन्नति

अधिकारियों को बीएसए व उसके समकक्ष पदों पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई है। वर्ष 1992 में तय किए गए प्रमोशन कोटे को बदल दिया गया था और अब 34 साल बाद नए नियम से प्रोन्नति की गई है। शिक्षण के महिला व पुरुष शाखा का 33-33 प्रतिशत और निरीक्षण शाखा के बीईओ का 34 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है। समूह 'ख' में बीएसए व समकक्ष के कुल पदों में से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पदों को प्रोन्नति से भरा जाता है।

परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नहीं

लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। ग्रीष्मावकाश में शिक्षक जनगणना का कार्य कर रहे हैं और ऐसे में शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो सकता। शिक्षकों के स्थानांतरण की ग्रीष्मावकाश व शीतकालीन अवकाश में ही स्थानांतरण किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अब यह स्थानांतरण सत्र शून्य ही हो जाएगा।








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