23/03/2020
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
आदेश
संख्या - १8/H0/
रांची, दिनांक ; 22/03/2020
भारत में COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखंड में इसके प्रसार को
रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया
है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। महामारी
रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 के तहत झारखंड राज्य महामारी रोग
(COVID-19). विनियमन, 2020 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखंड
सरकार अपने क्षेत्राधिकार में दिनांक 31.03.2020 तक पूर्णतया तालाबंदी (lock down) की
स्थिति को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिस क्रम में संपूर्ण राज्य में निम्नांकित
पातिविधियों IIT तकाल प्रभाव से 3103 2020 तक रोक लगाई जाती है :-
आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बन्द रहेंगे।
सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन
करेंगे। परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर
कार्यालय प्रधान उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।
टैक्सी/ऑटो-रिक्शा/बसें/ई-रिक्शा/ रिक्शा के संचालन सहित किसी
सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। अपवाद में
स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की
सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।
ii) सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक
___ हाट-बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रखेंगी।
iv) सभी प्रकार के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे।
v) सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
(vi)
विदेश से आनेवाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आये हुए नागरिक
स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित quarantine की अवधि का कड़ाई से
अनुपालन करेंगे।
(vii) सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के
क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निदेशों का अनुपालन
करेंगे।
| 2 आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त
प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है :-
(i) विधि-व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी/कर्मी
(ii) पुलिस
(iii) स्वास्थ्य
(iv) अग्निशमन सेवाएं
(v) कारा सेवाएं
vi) राशन दुकान
(vii) रेल, हवाई अड्डा एवं बस अड्डा के लिए परिवहन, जिसके लिए स्थानीय
प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था एवं दिशा-निदेश निर्गत किया जाएगा।
(viii) बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं
(ix) बैंक/ए0टी0एम0
(x) प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया
(xi) टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाएं/आई0टी0 आधारित सेवाएं
(xii) पोस्टल सेवाएं
(xiii) खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं
(xiv) खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई० कॉमर्स आपूर्ति
(xv) खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल, एवं सब्जी के परिवहन एवं
भंडारण की गतिविधियां।
(xvi) टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट
(xvii) हॉस्पीटल, दवा दूकान, चश्मे का दूकान एवं दवा उत्पादन की गतिविधियां
एवं संबंधित परिवहन।
(xviii) पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 गैस के परिवहन एवं
भंडारण की गतिविधियां
(xix) उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां, जिन्हें निरंतर प्रकिया की आवश्यकता होती
है, उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अपनी गतिविधियां चालू रख
सकते हैं। इन सभी ईकाईयों को कार्य संचालन के दौरान निर्धारित मानकों
का पालन करना होगा।
(xx) राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।
3. 05 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा।
4. निजी प्रतिष्ठान, जो कंडिका-2 में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं
COVID-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेगें। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित
स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
5. उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में अगर संशय उत्पन्न होने पर उपायुक्त निर्णय लेने के
लिए सक्षम होंगे।
6. उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी,
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं नगर निकाय
उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। स्थानीय पुलिस
आवश्यकतानुसार अपना पूर्ण सहयोग संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे।
7. उपर्युक्त निर्णयों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठान को भारतीय दंड संहिता,
1860 के सेक्शन 188 के तहत दंडनीय होंगे।
8. उपर्युक्त निर्णयों/प्रावधानों को लागू करने में किसी तरह की अनिर्णय की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा।
9. उपर्युक्त के क्रम में स्वास्थ्य, चि0शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्गत पत्रांक 62 (13) दिनांक 16.03.2020 मे दिए गए निर्देश यथावत रहेंगे।
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,