Driving School
Driver Service Provider is a driver management company based in Delhi. It is the first professional driver management company in India.
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नेशनल डेस्क: 2025 के नए ट्रैफिक नियमों के तहत हेलमेट पहनना केवल कानून का पालन नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। अब सही तरीके से हेलमेट पहनना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति हेलमेट की स्ट्रैप को सही ढंग से नहीं लगाता या बिना लॉक किए पहनता है, तो 1,000 रुपये का चालान हो सकता है। गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर कुल 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर चालान
नए नियमों के तहत यदि कोई हेलमेट तो पहनता है, लेकिन उसकी स्ट्रैप को नहीं बांधता या उसे सही तरीके से लॉक नहीं करता, तो इसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने पर 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा, क्योंकि बिना स्ट्रैप वाले हेलमेट एक्सीडेंट के दौरान कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते।
सही तरीके से हेलमेट पहनने के नियम
ISI मार्क वाला हेलमेट चुनें: नकली और सस्ते हेलमेट से बचें। हमेशा ISI मार्क वाला ब्रांडेड हेलमेट ही खरीदें।
सही साइज़ का हेलमेट चुनें: हेलमेट ऐसा होना चाहिए जो न ज्यादा टाइट हो और न ही ढीला।
स्ट्रैप को बांधें: हेलमेट पहनने के बाद उसकी स्ट्रैप को हमेशा बांधें। टूटी या खराब स्ट्रैप को तुरंत रिपेयर कराएं।
नकली हेलमेट का उपयोग प्रतिबंधित
भारतीय बाजार में नकली और सस्ते हेलमेट आसानी से उपलब्ध हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हैं। नकली हेलमेट का उपयोग करने पर मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act 194D) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
नए हेलमेट नियम के तहत जुर्माने
हेलमेट नहीं पहनने पर: ₹2,000
सही तरीके से स्ट्रैप न लगाने पर: ₹1,000
नकली हेलमेट इस्तेमाल करने पर: ₹1,000
सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक पुलिस की सख्ती
नए नियमों के बाद ट्रैफिक पुलिस हेलमेट पहनने में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्ती कर रही है। उद्देश्य है सड़क पर बढ़ते एक्सीडेंट और सिर की गंभीर चोटों को कम करना।
मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव
1998 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के तहत हेलमेट पहनने के नियम पहले से ज्यादा सख्त किए गए हैं। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना है।
हेलमेट पहनना न केवल कानून का पालन है बल्कि आपकी और सड़क पर दूसरों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हेलमेट सही तरीके से पहनें और चालान से बचें। याद रखें, यह आपकी जिंदगी बचाने का सबसे आसान तरीका है
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वैसे तो हमेशा अपना लाइसेंस ले कर ही वाहन चलाना चाहिए लेकिन अगर कभी की के पास अपने दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी ना हो तो नागरिक इन दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जी हाँ, इस सेवा को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में लॉन्च किया था। इससे मोबाइल एप्लिकेशन डिजिलॉकर को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी।
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले जानकारी
लोक अदालत वाले दिन उस अदालत में प्रत्यक्ष रूप से जाकर चालान का भुगतान कर सकते हैं। लोग चालान की पर्चियां सीधे लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। वादियों या उनके वकीलों को लोक अदालत के दिन विशेष अदालत परिसर (उनके चयन के अनुसार) जाना होगा और अपने चालान के निपटारे के लिए संबंधित लोक अदालत जज के सामने चालान पर्ची का प्रिंट आउट पेश करना होगा। किसी प्रकार की परेशानी होने पर डीएसएलएसए के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1516 है। ईमेल [email protected] और वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी ली जा सकती है। चालान पर्चियों पर अदालत परिसर, कोर्ट रूम नंबर और लोक अदालत के समय का जिक्र होगा।
ऐसे डाउनलोड करें चालान
8 मार्च सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat या दिल्ली राज्य विधिक सेवा आयोग (डीएसएलएसए) की वेबसाइट www.dslsa.org से 1.20 लाख चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे। जहां अपने मन मुताबिक कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर का चुनाव कर सकते हैं।
09/03/2022
ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।
Ministry of Road Transport and Highways For Any Technical Problems Related To Echallan You May Contact Email: helpdesk-echallan[at]gov[dot]in OR Phone: 0120-2459171 (Timings: 6:00 AM - 10:00 PM)
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने का तरीका
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनने के 30-180 दिन के भीतर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए ऐसे ही प्रोसेस से गुजरना होगा, जैसे प्रोसेस से आप लर्निंग लाइसेंस के लिए गुजरे हैं। सारथी पोर्टल पर लॉग इन करें, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें, नया पेज खुलेगा, यहां डिटेल्स भरें और टेस्ट के लिए तारीख का चयन करके फीस जमा करें। फिर चुनी गई तारीख पर RTO जाकर परमानेंट DL का टेस्ट देना होगा, जिसमें पास होने पर ड्राइविंग लाइसेंस आपको द्वारा दिए गए पते पर आ जाएगा।
09/03/2022
चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।
Ministry of Road Transport and Highways For Any Technical Problems Related To Echallan You May Contact Email: helpdesk-echallan[at]gov[dot]in OR Phone: 0120-2459171 (Timings: 6:00 AM - 10:00 PM)
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17/12/2022