सूचना का अधिकारः आमजन का सशक्त हथियार
अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।
अनुच्छेद 19 (1) कहता है कि सभी नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में कहा था कि जनता बिना जानकारी के कुछ नहीं कह सकती। इसलिए सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 में शामिल किया गया। उसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां जनता सबसे प्रमुख है और इस नाते उन्हें यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी सरकार कैसे काम कर रही है। प्रत्येक नागरिक भले ही वह आयकर के दायरे में न आता हो, वस्तु व सेवा कर के रूप में कर का भुगतान करता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिक के अनुरोध के प्रति समयबद्ध प्रतिक्रिया को अनिवार्य बनाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल लक्ष्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र को सही मायनों में जनता के लिए कार्य करने हेतु तैयार करना है। अभिप्राय यह कि एक सुविज्ञ नागरिक को प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नज़र रखने व उसे नागरिकों के प्रति अधिक ज़िम्मेदार बनाने के लिए सूचनाओं से समर्थ बनाना ज़रूरी है। यह अधिनियम सरकार के क्रियाकलापों से नागरिकों को अवगत कराने एक बड़ा कदम है।
सूचना का अधिकार:जबाबदेही और पारदर्शिता का मंत्र
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from सूचना का अधिकार:जबाबदेही और पारदर्शिता का मंत्र, Education, Delhi.
उच्च न्यायालय पर हुए हमले ने पूरे देश को विचलित किया।
बयान आए, नाराज़गी भी दिखी — मगर कार्रवाई अब तक नज़र नहीं आई।
आरोपी पक्ष खुले मंचों पर बोल रहा है, और माहौल में अजीब-सी चुप्पी है।
पता नहीं क्यों?
मुख्य न्यायाधीश जी ने क्षमा देकर अहिंसा और गांधीवादी मार्ग का परिचय दिया,
उदारता भी दिखाई — पर यह घटना केवल व्यक्ति पर नहीं,
संस्था की गरिमा और आत्मा पर प्रहार थी।
कभी-कभी दया सख़्ती से ज़्यादा खतरनाक साबित होती है।
कहीं ऐसा न हो कि इस घटना का सामान्यकरण हो जाए।
अगर कुछ गलत हुआ है,
तो असहमति जताने के कई रास्ते हैं —
वो भी एक कानून के जानकार के लिए।
कोई सभ्य व्यक्ति हाथ में जूता लेकर नहीं चलता,
और न ही हुड़दंग दिखाता है।
Celebrating my 5th year on Facebook. Thank you for your continuing support. I could never have made it without you. 🙏🤗🎉
01/08/2020
आधी-अधूरी सूचना।
History of RTI Act 2005 in India: Evolution
From time to time, there have been many moves by government as well as private institutions to bring right to information to the citizen. I have listed below various important events in the evolution of the RTI Act, 2005 that made history of RTI Act 2005 in India.
1977: Janata Government headed by Morarji Desai constituted a working group to ascertain if the Official Secrets Act,
1923 could be modified so as to facilitate greater flow of information to the public. The working group recommended that the Act of 1923 should be retained without change.
1986: In the famous case of Mr. Kulwal v/s Jaipur Municipal Corporation the Supreme Court gave clear cut directive that Freedom of Speech and Expression provided under Article 19 of the Constitution clearly implies Right to Information as without information the freedom of speech and expression cannot be fully used by the citizens.
1990: Heading the National Front government, Prime Minister V.P Singh, first politician to lay emphasis on RTI, stressed on the importance of Right to Information as a legislated right. He tried to enact legislation in 1989-90. But, due to the political instability at the time, the idea did not materialize and V P Singh was removed from office in 1990, as his government lost the confidence vote in Lok Sabha.
1994: Mazdoor Kisan Shakti Sanghatan (MKSS) started a grassroots campaign for Right to Information – demanding information concerning development works in rural Rajasthan. This movement grew and the campaign resulted in the government of Rajasthan enacting a law on Right to Information in 2000.
1995: Draft Act was formulated in a meeting of social activists at the LBSNAA, Mussoorie, 1995.
1996: National Campaign for People’s Right to Information (NCPRI), one among several civil society groups, was founded with the objective of getting legislation on RTI passed. Due to the growing demand for right to information, the Press Council of India under guidance of its Chairman Justice P B Sawant drafted a law which was later updated and changed at a workshop and renamed “The Press Council–NIRD Freedom of Information Act, 1997.
1997: Tamilnadu became the first state in India to have passed a law on Right to Information.
1997: The Madhya Pradesh Government issued executive orders to 36 departments to implement Right to Information which later increased to more than 50 departments.
1997: The Working Group, under Chairmanship of H D Shourie, appointed by the United Front government, drafted the Freedom of Information Bill, 1997.
1997: Goa legislature enacted a law on Right to Information.
1998: The Government of Madhya Pradesh tabled a Bill on Right to Information, which was passed by the legislature. The Bill didn’t become Law because the Governor denied assent.
1998: When the NDA came to power, Prime Minister A. B. Vajpayee assured the nation that a Law on Right to Information shall be enacted soon.
1999: Government restrained Ministers.
1999: Public Interest Litigation (PIL) was filed before Supreme Court to: Lift restraint on Ministers; Declare Section 5 of Official Secret Act, 1923 unconstitutional; Ask Government of India to issue suitable instructions for RTI, pending legislation.
1999: Union Urban Affairs Minister passed an administrative order on transparency in the Urban Affairs Ministry.
2000: Freedom of Information Bill, 2000 was introduced in Parliament, and was referred to a Select Committee of Parliament.
2001: NCT Delhi assembly passed a law on Right to Information.
2002: Report of Select Committee in early 2002.
2002: Freedom of Information Bill, 2000 was passed in both houses of Parliament in December 2002. This was a watered down version of the bill proposed by NCPRI and other organizations.
2002: In September, Maharashtra Government passed RTI Ordinance that overwrote the Maharashtra RTI Act, 2000.
2002: The Hon’ble Supreme Court of India, by its order dated 2nd May, 2002 in Civil Appeal No. 7178 of 2001 (Union of India vs. Association for Democratic reforms and another) directed the Election Commission to call for information on affidavit by issuing necessary order in exercise of its power under Article 324 of the Constitution of India from each candidate seeking election to Parliament or a state legislature as a necessary part of his nomination paper.
2003: Freedom of Information Bill received the assent of the President of India on 6th January, 2003, and became law, known as Freedom of Information Act, 2002 Act No. 5 of 2003.
2003: On 31st January MP Government passed MP RTI Act.
2003: In August, Maharashtra Government converted its Ordinance into new RTI Act.2004UPA Government came to power in 2004. The National Advisory Council (NAC), also known as the shadow government, was formed under Mrs. Sonia Gandhi. The main objective of the Council was to monitor implementation of government schemes and advise government on policy and law.
2004: NCPRI formulated amendments to Freedom of Information Act, 2002 and forwarded to the NAC. NAC endorsed with minor changes and recommended to the Government (Prime Minister). There was reluctance among politicians and bureaucrats in adopting these changes. There was an attempt made to re-notify the earlier Freedom of Information Act; This move faced widespread protests by citizens and civil society.
2004: Finally, on 23rd December 2004, UPA Government tabled the RTI Bill 2004, applicable only to the Union Government. The civil society was not happy with this. Most of the information required by the common man was from state governments. The bill did not serve the purpose of the common man. Some members of the NAC too were unhappy with this. After heavy lobbying by NCPRI and other organizations the Right to Information Act, 2005 was passed with 150 amendments. Bill is now applicable to States also.
2005: RTI Bill was passed in Lok Sabha on 11th May 2005, and in Rajya Sabha on 12th May 2005. It received assent of President of India on 15th June 2005, and was published in the Gazette of India on 21st June 2005. RTI Act, 2005 came into force with effect from 12th October 2005, and known as Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005).
The above mentioned list of events does not contain all important events in the history of RTI Act 2005 in India, rather contains only those events that had been influential in the evolution of RTI Act 2005 in India.
13/07/2020
It's a relatively informative article. We must read it.
In 15 years, RTI has gone from Indian citizens' most powerful tool to an Act on life support Chief Information Commission and its state counterparts have an unwritten rule about not penalising erring public information officers who discourage RTI applicants.
How to Submit RTI Online ? Online RTI kaise Lagaye ? आप सभी जानते हैं कि सभी काम आज के समय में इंटरनेट के द्वारा किया जाता है पहले हमें आरटीआई फाइल को डालने के लिए एक पत्र लिखना पड़ता था और उसको जमा करवाना पड़ता था. लेकिन अब आप अपने घर बैठे ही इंटरनेट से ऑनलाइन आरटीआई फाइल डाल सकते है. तो नीचे मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल डाल सकते हैं. तो देखिए
1. ऑनलाइन आरटीआई फाइल डालने के लिए सबसे पहले आपको अपने Google Chrome में एक वेबसाइट ओपन करनी है. जिसका नाम है. RTIOnline.gov.in
2. पर दो ऑप्शन मिलेंगे. पहला आप submit request पर क्लिक करके वहां से RTI फाइल को सबमिट कर सकते हैं. दूसरा आप अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं. और वहां पर अकाउंट बनाने के बाद आप अपने अकाउंट से RTI फाइल डाल सकते हैं.
3.नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको Sign up here पर क्लिक करना है. और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फार्म दिखाई देगा. इसमें आपको अपना Username, Password, Email ID, Name ,Gender or address डाल कर भरना है. और फिर आपको सबमिट करना है. और जैसे ही आप इस को सबमिट करते हैं. तो आपका Username और आपका Password एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप जब भी दोबारा कभी RTI की फाइल डालना चाहें तो आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट को लॉगइन कर सकते हैं.
4.और यदि आप अपना अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं. तो आप बिना अकाउंट के भी RTI फाइल को सबमिट कर सकते हैं. उसके लिए आपको submit request के ऊपर क्लिक करना है. और उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको कुछ नियम दिखाई देंगे उनको आप पढ़ सकते हैं. और पढ़ने के बाद उन नियमों को एक्सेप्ट करते हैं. एक्सेप्ट करने के बाद आपको सब्मिट के ऊपर क्लिक करना है. वह सबमिट करने के बाद आपको आगे एक नया फार्म दिखाई देगा.आपको उस फॉर्म को भरना है.
5.यह आपको इंग्लिश भाषा भी दिखाई देगा और यदि आप शिकायत को इंग्लिश भाषा में लिखना चाहते हैं. तो आप इंग्लिश भाषा में भी लिख सकते हैं. और यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं. तो आपको ऊपर साइड कोने में भाषा बदलने का ऑप्शन मिलेगा. जहां पर आप हिंदीभाषा चुन सकते हैं. जैसे यहां पर आप हिंदी भाषा को चुनेंगे तो चुनने के बाद यह पूरा फॉर्म हिंदी में बदल जाएगा. तो यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं. तो उसमें लिख सकते हैं. और यदि आप हिंदी में लिखना चाहते है. तो हिंदी में लिख सकते हैं. लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. कि आप अगर हिंदी में लिखते हैं. तो सभी चीजें अपना नाम, पता और आपकी शिकायत सभी चीज हिंदी में ही लिखनी होगी. और यदि इंग्लिश भाषा सुनते हैं तो आपको सभी चीजें इंग्लिश भाषा नहीं लिखनी होगी आपकी शिकायत भी आपको इंग्लिश भाषा में ही लिखनी पड़ेगी.
6.सबसे पहले आपको विभाग चुनना पड़ेगा कि आप कौन से विभाग से जानकारी पाना चाहते हैं. यहां पर आपको लगभग सभी विभागों की एक सूची दिखाई देगी. उसमें से आपको जिस भी विभाग से RTI के द्वारा जानकारी लेनी है. उसको आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा उसमें आप को यह चुनना है. कि आप उस विभाग की कौन सी प्राधिकारी से जानकारी लेना चाहते हैं. और आपको यहां भी एक लिस्ट दिखाई देगी .उसमें से आप किसी को चुन सकते हैं.
7.नीचे आपको अपना नाम लिखना है. यहां पर आप सीधे हिंदी में नहीं लिख सकते .हैं तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में गूगल टूल इनपुट सॉफ्टवेयर होता है. उस को इंस्टॉल करना है. उससे आप हिंदी में लिख सकते हैं. फिर उसके बाद आप यहां पर अपना नाम हिंदी में लिख सकते हैं. नीचे आपको लिंग सुनना है. आप महिला हो या पुरुष है. फिर उसके नीचे आपको अपना पता डालना है.
8. यह सब करने के बाद नीचे आपको अपने क्षेत्र का पिन कोड भरना है. उसके नीचे आपको अपना राज्य भरना है. फिर नीचे आपसे पूछा जाएगा आप ग्रामीण है या शहरी है तो आप अगर ग्रामीण है. तो ग्रामीण सेलेक्ट करें और अगर आप शहर में रहते हैं. तो आप इस शहरी सिलेक्ट करें. फिर आप से पूछा जाएगा कि आप अनपढ़ हैं या शिक्षित हैं. तो यदि आप शिक्षित हैं. तो शिक्षित को चुने और यदि आप अनपढ़ हैं. तो अनपढ़ को चुने और उसमें आपने जितनी शिक्षा प्राप्त की है दसवीं क्लास तक बारहवीं क्लास तक है. वह डाल दें. फिर नीचे आपको अपना फोन नंबर डालना है. इसके लिए आपको कोई जरूरी भी नहीं है और यदि आप डालते हैं. तो यह अच्छी बात है. क्योंकि आपकी RTI एप्लीकेशन के बारे में आप को समय पर सूचना मिलती रहेगी और आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं.
9. फिर नीचे आपको अपनी ईमेल ID डालनी होगी और फिर उसको दोबारा से पुष्टि करने के लिए दोबारा ईमेल ID डालनी होगी. फिर आपको पूछा जाएगा कि क्या आप नीचे क्या आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं. तो यदि आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं. तो आप हां पर क्लिक कर दें. और आपको BPL कार्ड संख्या भी डालनी पड़ेगी और अपने BPL कार्ड को स्कैन करके नीचे अपलोड भी करना होगा. और यदि आप गरीबी रेखा के नीचे नहीं है. तो सिंपल ही आपको नहीं पर क्लिक करना है. लेकिन गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के लिए यह फायदा है. कि उनको आरटीआई के इस फॉर्म की फीस नहीं देनी पड़ती .है और यदि आप नहीं चुनते हैं. तो आपको RTI की फीस देनी पड़ेगी और उसके बाद नीचे आपको खाली बॉक्स दिखाई देगा जिनमें आप 3,000 शब्दों तक अपनी शिकायत लिख सकते हैं. या जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं. उसके बारे में लिख सकते हैं जहां पर आप सीधे भी लिख सकते हैं. और यदि आपने पहले साइड में अपने वर्डपैड में अपनी एप्लीकेशन पहले से ही लिख रखी है. तो आप वहां से उठाकर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं.
10. नीचे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का आप्शन मिलता है. अगर आप चाहते हैं. कि अपनी एप्लीकेशन को PDF फाइल में अपलोड भी कर सकते हैं. नीचे आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा उस कैप्चा कोड को भरना है. और कैप्चा कोड भरने के बाद फिर आपको भुगतान राशि के ऊपर क्लिक करना है. और जैसे ही आप भुगतान राशि के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर जाएंगे और वहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे उसमें आपको एक तो इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा और दूसरा क्रेडिट, डेबिट या ATM कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा तो आप यदि इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि मैं ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड कर सकता हूं तो आप उनसे भी कर सकते हैं.
11. मान लीजिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंट करना चाहते हैं. क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करिए और नीचे भुगतान के ऊपर क्लिक करिए क्लिक करते ही आप अगले पेज पर जाएंगे और वहां पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जो कि एक पेमेंट भुगतान करने का फॉर्म होता है. वहां पर आपको सबसे पहले यह चुनना होगा कि आपके पास कौन सा कार्ड है. जिसमें आपको सभी कार्ड की लिस्ट दिखाई देगी फिर आपको नीचे आपको अपना कार्ड नंबर डालना होगा. फिर आपको समाप्ति तिथि डालनी होगी या जो कि कार्ड के ऊपर लिखी हुई होती है.
12.फिर नीचे आपको सीवीवी डालना होता है जो कि आपको कार्ड के ऊपर पिछली साइड 3 अंको का होता है. फिर उसके बाद आपको अपने कार्ड का नाम डालना है. और फिर नीचे आपको कैप्चा कोड डालना है. फिर आपको नीचे भुगतान के ऊपर क्लिक कर देना है. और जैसे ही आप भुगतान के ऊपर क्लिक करते हैं. तो वह राशि आपकी सफलता पूर्वक भुगतान की जा चुकी होगी.और जैसे ही आप राशि को सफलतापूर्वक दे देते हैं. उसके साथ ही आपका आरटीआई का फॉर्म भी सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है. और फाइल सबमिट होने के 30 दिन के अंदर ही आपको जो आपने जानकारी मांगी है. वह मिल जाएगी और यदि आप चाहे तो अपनी शिकायत का या जो जानकारी आप ने मांगी है. उसका सटेटस भी जान सकते हैं.
13.स्टेटस चेक करने के लिए आपको स्थिति सटेटस के ऊपर क्लिक करना है. और इसके ऊपर क्लिक करते हैं. फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल एड्रेस ईमेल ID डालनी होगी जो कि आपके फाइल सबमिट होने के दो या तुरंत बाद भेज दिया जाता है. फिर आपको नीचे ईमेल ID डालनी है. और फिर आपको कैप्चा कोड डालकर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है. इसके बाद आप अपनी जानकारी का जो भी स्टेटस है. वह आपको नीचे मिल जाएगा यदि आप 30 दिन के अंदर आपने जो जानकारी मांगी है
14.यदि आपने जो जानकारी मांगी है उसके बारे में आपको कोई भी प्रतिक्रिया 30 दिन के अंदर नहीं मिलती है. तो आप आप प्रथम अपील कर सकते हैं. प्रथम अपील करने के लिए उसके ऊपर जैसे ही आप प्रथम अपील क्लिक करेंगे. तो नीचे आपको कुछ नियम दिखाई देंगे उनको पढ़कर आप एक्सेप्ट करें और फिर सबमिट पर क्लिक कर दें सबमिट करने के बाद आपको फिर से वैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल id और कैप्चा कोड डालना है. जिस तरह से आपने स्टेटस देखने के लिए डाला था. रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल ID पर आता है. और यदि आपने वहां पर मोबाइल नंबर डाला होगा तो उस मोबाइल नंबर पर आ जाता है. जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं. तो आपकी प्रथम अपील प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और यदि प्रथम अपील करने के बाद भी आप की जानकारी नहीं मिल पाती है तो आप दूसरी अपील कर सकते हैं. दूसरी अपील करने के लिए आपको सूचना आयोग के ऑफिस में जाना होगा और सूचना आयोग के अधिकारी से मिलने के बाद आपको वह अधिकारी आपकी शिकायत या आपकी जानकारी के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देगा.इस दौरान आपको सभी जानकारी बिल्कुल सही दी जाएगी चाहे उस जानकारी से किसी चीज के बारे में कोई नुकसान हो या किसी चीज का फायदा हो आपको पूरी और सच जानकारी दी जाएगी.
अब आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरह से आरटीआई का फार्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. और अपनी समस्या का हल करते हैं,
तो आज हमने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी आपको इस पोस्ट में बताई है. हमने आपको इस पोस्ट में RTI क्या होती है. और आरटीआई से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण और बढ़िया बातें बताई हैं. जिससे कि आप अपनी समस्या का हल आसानी से पा सकते हैं. और घर बैठकर आप इंटरनेट से भी अपनी समस्या का हल पा सकते हैं. तो यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी तो यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं.
08/07/2020
क्या है सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ. यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों/रिकॉडर्स में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है. जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ कर भारत के सभी भागों में यह अधिनियम लागू है. सरकार के संचालन और अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन के मद में खर्च होने वाली रकम का प्रबंध भी हमारे-आपके द्वारा दिए गए करों से ही किया जाता है. यहां तक कि एक रिक्शा चलाने वाला भी जब बाज़ार से कुछ खरीदता है तो वह बिक्री कर, उत्पाद शुल्क इत्यादि के रूप में टैक्स देता है. इसलिए हम सभी को यह जानने का अधिकार है कि उस धन को किस प्रकार खर्च किया जा रहा है. यह हमारे मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है.
RTI के क्या फायदा है – ADVANTAGES AND USES OF RTI
कोई भी नागरिक, किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है
ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम करता है.
भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है.
किससे और क्या सूचना मांग सकते हैं
सभी इकाइयों/विभागों, जो संविधान या अन्य कानूनों या किसी सरकारी अधिसूचना के अधीन बने हैं अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किए जाते हों, वहां से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है.
सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं.
सरकारी निर्णय की प्रति ले सकते हैं.
सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं.
सरकारी कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं.
सरकारी कार्य के पदार्थों के नमूने ले सकते हैं
किससे मिलेगी सूचना और कितना आवेदन शुल्क
इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन/लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के पद का प्रावधान है. आरटीआई आवेदन इनके पास जमा करना होता है. आवेदन के साथ केंद्र सरकार के विभागों के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ता है. हालांकि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग शुल्क निर्धारित हैं. सूचना पाने के लिए 2 रुपये प्रति सूचना पृष्ठ केंद्र सरकार के विभागों के लिए देने पड़ते हैं. यह शुल्क विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग है. आवेदन शुल्क नकद, डीडी, बैंकर चेक या पोस्टल आर्डर के माध्यम से जमा किया जा सकता है. कुछ राज्यों में आप कोर्ट फीस टिकटें खरीद सकते हैं और अपनी अर्ज़ी पर चिपका सकते हैं. ऐसा करने पर आपका शुल्क जमा माना जाएगा. आप तब अपनी अर्ज़ी स्वयं या डाक से जमा करा सकते हैं. ये फीस गरीबी रेखा से नीचे के लोगो के लिए माफ़ है.
आवेदन का प्रारूप क्या हो
केंद्र सरकार के विभागों के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है. आप एक सादे कागज़ पर एक सामान्य अर्ज़ी की तरह ही आवेदन बना सकते हैं और इसे पीआईओ के पास स्वयं या डाक द्वारा जमा कर सकते हैं. (अपने आवेदन की एक प्रति अपने पास निजी संदर्भ के लिए अवश्य रखें)
सूचना प्राप्ति की समय सीमा
पीआईओ को आवेदन देने के 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए. यदि आवेदन सहायक पीआईओ को दिया गया है तो सूचना 35 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए.
सूचना न मिलने पर क्या करे
यदि सूचना न मिले या प्राप्त सूचना से आप संतुष्ट न हों तो अपीलीय अधिकारी के पास सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक अपील दायर की जा सकती है. हर विभाग में प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है. सूचना प्राप्ति के 30 दिनों और आरटीआई अर्जी दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं.
द्वितीय अपील क्या है?
द्वितीय अपील आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अंतिम विकल्प है. द्वितीय अपील सूचना आयोग के पास दायर की जा सकती है. केंद्र सरकार के विभागों के विरुद्ध केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्य सरकार के विभागों के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग. प्रथम अपील के निष्पादन के 90 दिनों के भीतर या उस तारीख के 90 दिनों के भीतर कि जब तक प्रथम अपील निष्पादित होनी थी, द्वितीय अपील दायर की जा सकती है. अगर राज्य सूचना आयोग में जाने पर भी सूचना नहीं मिले तो एक और स्मरणपत्र राज्य सूचना आयोग में भेज सकते हैं. यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं.
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