24/07/2026
प्रेस विज्ञप्ति
समाहरणालय, औरंगाबाद
(जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय)
दिनांक : 24 जुलाई, 2026
विधि-व्यवस्था के मद्देनज़र 25 एवं 26 जुलाई को जिले के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद
जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद श्रीमती अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) द्वारा जिले में विधि-व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार औरंगाबाद जिले के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्र दिनांक 25 जुलाई, 2026 एवं 26 जुलाई, 2026 को पूर्णतः बंद रहेंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने सभी विद्यालय एवं संस्थान प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें तथा निर्धारित अवधि के दौरान शिक्षण एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन नहीं करेंगे।
यह आदेश 25 जुलाई, 2026 से 26 जुलाई, 2026 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थानों, अभिभावकों एवं आमजन से अपील की है कि वे जारी आदेश का पूर्णतः पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें।