अगर किसी तरह के रसीद आपके भी घर में आपके जमीन का है तो ऐसे रसीद को खोने मत दीजिएगा क्योंकि आपका ऑनलाइन डिजिटल वाली रसीद का मान्य नहीं रहेगा लेकिन जो रसीद ऑफलाइन से हैं या जमाबंदी पंजी से हैं इसका मान काफी महत्वपूर्ण है!
राजस्व एवं भूमि सुधार, विशेषज्ञ
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नक्शा जमीन का रकवा,खेसरा और आकृति को दर्शाता ये आपका अधिकार को नहीं दिलता है! नक्शा जमीन के रकवा, खेसरा और आकर के अलवा आपका कोई अधिकार नहीं देता है! इसलिए नक्शा को कोई अधिकार दस्तावेज न समझे !!
24/04/2026
11/04/2026
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10/04/2026
क्या मौखिक रूप से हुए बंटवारे की जमीन को बेच सकते हैं ? आइए जानते है !मौखिक बंटवारा क्या मान्य होता है ?
हाँ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है—खासतौर पर बिहार जैसे राज्यों में जहाँ अक्सर जमीन का मौखिक बंटवारा (Oral Partition) होता है।
🔹 1. क्या मौखिक बंटवारा मान्य होता है?
हाँ, भारतीय कानून में मौखिक बंटवारा मान्य हो सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ:
परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहमति से हुआ हो
बंटवारे के बाद हर व्यक्ति अपने हिस्से पर कब्जा (possession) में हो
लंबे समय से उसी हिस्से का उपयोग/कब्जा साबित हो सके
गवाह (witness) या परिस्थितिजन्य सबूत मौजूद हों
👉 खासकर हिंदू परिवारों में, Hindu Succession Act, 1956 के तहत पारिवारिक बंटवारा मौखिक रूप से भी मान्य हो सकता है।
🔹 2. क्या मौखिक बंटवारे की जमीन बेच सकते हैं?
👉 सीधे तौर पर बेचना रिस्की होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में संभव है:
✔️ बेच सकते हैं अगर:
आप अपने हिस्से पर कब्जे में हैं
कोई विवाद (dispute) नहीं है
परिवार के बाकी सदस्य सहमत हैं
खरीदार को पूरी स्थिति बताई गई है
❌ नहीं बेचनी चाहिए अगर:
जमीन अभी भी संयुक्त खाता (Joint Khata) में है
अन्य वारिस (heirs) आपत्ति कर सकते हैं
कोई लिखित बंटवारा (registered partition deed) नहीं है
🔹 3. क्या समस्या हो सकती है?
खरीदार को भविष्य में केस का खतरा
रजिस्ट्री के समय दिक्कत
बैंक से लोन नहीं मिलेगा
दूसरा वारिस कोर्ट में चुनौती दे सकता है
🔹 4. सबसे सुरक्षित तरीका क्या है?
👉 मौखिक बंटवारे को मजबूत करने के लिए:
लिखित बंटवारा (Partition Deed) बनवाएं
उसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर कराएं
जमीन का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) कराएं
अलग-अलग खाता/खेसरा बनवाएं
🔹 निष्कर्ष (Conclusion)
👉 मौखिक बंटवारा कानूनी रूप से मान्य हो सकता है,
लेकिन ऐसी जमीन को बेचना पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता जब तक उसे लिखित और रजिस्टर्ड न किया जाए।
अगर आप चाहें तो मैं आपके केस के अनुसार बता सकता हूँ कि आपकी जमीन बेचने में कोई जोखिम है या नहीं—बस थोड़ी जानकारी दे दीजिए (जैसे कितने वारिस हैं, खाता किसके नाम है, कब्जा किसके पास है)।
10/04/2026
यदि आपने वर्ष 2011 में प्लॉट लिया है और अभी तक दाखिल-खारिज नहीं हुआ है, तो आप अभी भी दाखिल-खारिज करवा सकते हैं। सबसे पहले अंचल में दाखिल-खारिज के लिए आवेदन दें, और साथ में रजिस्ट्री, पहचान पत्र और पुराने मालिक की डिटेल लगाएं। यदि पुराने मालिक या उसके वारिस आपत्ति करते हैं, तो मामला राजस्व कोर्ट में जाएगा, जहां आपको अपना हक साबित करना होगा। दाखिल-खारिज के लिए देर हो गई है, इसलिए किसी राजस्व कर्मचारी या वकील की मदद से आवेदन डालकर फॉलोअप करें, काम जल्दी होगा।
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846008