Agarwal Motor Driving Trainng College

Agarwal Motor Driving Trainng College Where driving is an art

17/01/2026
01/01/2026

आपको और आपके परिवार को नव वर्ष 2026 की बहुत-बहुत शुभ कामनाएँ l

रोहित अग्रवाल🙏
(अग्रवाल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज)

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09/11/2025

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09/11/2025

Where driving is an art...🚘

07/11/2025

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश


इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद पर पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स पर ग्राहकों को अक्टूबर, 2027 तक मिलेगी शत-प्रतिशत छूट
भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन ही परिवहन का मुख्य आधार साबित होगे
-दयाशंकर सिंह

लखनऊ: 06 नवम्बर, 2025

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह के प्रयासों से प्रदेश में जीवाश्म ईधन से संचालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की दिशा मंे परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि परिवहन प्रणाली की स्थायी एवं स्वच्छ गतिशीलता बनाये रखने के लिए इलेक्ट्रानिक वाहनों के खरीद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 प्रख्यापित की गयी। उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उक्त नीति को 14 अक्टूबर, 2022 को प्रख्यापित किया गया।
श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक समिति की बैठक में उक्त नीति में संशोधन किया गया है। संशोधन के फलस्वरूप नीति के चौथे एवं पांचवे वर्ष में उ0प्र0 में खरीदे गये एवं पंजीकृत केवल शुद्ध विद्युत वाहन के पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स में शत प्रतिशत छूट एवं सब्सिडी प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया गया है। जिसके अंतर्गत 05 नवम्बर, 2025 को जारी अधिसूचना के तहत उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति-2022 के अधीन 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2027 के मध्य खरीदे गये शुद्ध विद्युत वाहनों के पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है। उक्त अवधि में खरीदे गये एवं रजीस्ट्रीकृत/पंजीकृत शुद्ध विद्युत वाहनों की विभिन्न श्रेणी के वाहनों पर लागू कर एवं रोड टैक्स से शत-प्रतिशत की छूट दी गयी है। इसी प्रकार शुद्ध विद्युत वाहनों पर प्रवर्तनीय एग्रीगेटर/क्लीप आवेदक ग्राहकांे को दो पहिया, तीन पहिया अथवा चार पहिया वाहन के अधिकतम 10 यूनिट तथा ईबस अथवा ईगुडस कैरियर के 25 यूनिट के खरीदने पर सब्सिडी लेने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक से अधिक बिक्री पर जोर दे रही है। जिससे कि पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आवागमन को भी सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। आने वाले समय में जीवाश्म ईधन की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जायेगी। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन ही परिवहन का मुख्य आधार साबित होंगे।

05/11/2025

2025 के नए सड़क नियम मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए उल्लंघनों के लिए सख्त दंड पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें नशे में गाड़ी चलाने, हिट-एंड-रन और गाड़ी चलाते समय फोन का उपयोग करने जैसे अपराधों के लिए जुर्माना और संभावित कारावास शामिल है।
अन्य अपडेट में वाहनों के लिए नए नियम, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना, और निजी ड्राइविंग स्कूलों को परीक्षण आयोजित करने की अनुमति देने जैसे नियमों को जारी रखना शामिल है।
मुख्य परिवर्तन और दंड:
नशे में गाड़ी चलाना: पहली बार अपराध करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना और/या 6 महीने की जेल, बार-बार अपराध करने पर ₹15,000 का जुर्माना और 2 साल की जेल।

हिट-एंड-रन: भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अधिकतम 10 साल की जेल और ₹7 लाख का जुर्माना। मोबाइल फोन का उपयोग: गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर जुर्माना बढ़कर ₹5,000 हो गया है।

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना: जुर्माना अब ₹5,000 है, जो पिछली राशि से उल्लेखनीय वृद्धि है।बीमा के बिना गाड़ी चलाना: ₹2,000 का जुर्माना, बार-बार अपराध करने पर ₹4,000 का जुर्माना, और कब्ज़ा…

26/09/2025

मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ कि इस 20 अगस्त 2025 वाली अधिसूचना से नियम कहाँ-कहाँ सख्त (stricter) हुए हैं और इससे गाड़ियों की वैधता (validity) पर क्या असर होगा।1. अभी तक (पुराना नियम क्या था?)
निजी फोर-व्हीलर (LMV – Light Motor Vehicle) की पंजीकरण (Registration Certificate – RC) की वैधता 15 साल होती है।
15 साल पूरे होने पर RC को नवीनीकृत (renew) करवाना पड़ता है।
इसके बाद हर 5 साल पर renewal करना पड़ता है।
पुराने नियम में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर renewal की फीस उतनी सख्त/ज्यादा नहीं थी।
2. नए संशोधन (20 अगस्त 2025 अधिसूचना) में क्या बदलाव हुआ?
नियमों में यह जोड़ा गया है कि:
15 से 20 साल पुराने वाहनों के लिए एक अलग प्रावधान होगा।
20 साल से पुराने वाहनों के लिए नया, बहुत उच्च शुल्क (high fee) लगेगा।
👉 यानी गाड़ी का जीवन 15 साल से बढ़ाकर 20 साल नहीं किया गया है।
बल्कि सरकार ने यह कहा है कि:
15 साल बाद भी गाड़ी चल सकती है लेकिन हर बार renewal करवाना होगा।
20 साल से पुरानी गाड़ी चलाना बहुत महंगा (उच्च शुल्क) कर दिया गया है ताकि लोग स्वेच्छा से इतनी पुरानी गाड़ी सड़क पर न रखें।
3. सख्ती कहाँ आई है?
नवीकरण शुल्क (renewal fee) बहुत बढ़ा दिया गया है।
पहले Light Motor Vehicle (LMV/कार) का renewal 5,000 रुपए तक था,
अब 20 साल पुरानी कार का renewal ₹10,000 कर दिया गया है।
Import गाड़ियों पर तो ₹20,000–₹80,000 तक शुल्क रखा है।
साथ ही, ये सभी शुल्क GST से अलग (exclusive) बताए गए हैं — यानी असल भुगतान और भी ज़्यादा होगा।
सरकार का उद्देश्य साफ है कि लोग 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां सड़कों पर न रखें।
4. आपके सवाल का सीधा जवाब
नई गाड़ी की वैधता 20 साल नहीं हुई है।
पहली वैधता अब भी 15 साल ही है।
फर्क सिर्फ इतना है कि 15 साल बाद renewal संभव है, लेकिन 20 साल के बाद renewal इतना महंगा कर दिया गया है कि गाड़ी रखना मुश्किल हो जाए।
यानी ये बदलाव नया लाइसेंस (validity बढ़ाना) नहीं, बल्कि पुराने वाहनों पर नियंत्रण कड़ा करना है।
नई कार = 15 साल तक वैध।
15 साल बाद = renewal संभव (फीस देकर)।
20 साल बाद = renewal बहुत महंगा → सरकार चाहती है कि लोग इतनी पुरानी गाड़ी सड़क पर न रखें।

Uttar Pradesh to abolish all pending non-tax traffic e-challans from 2017–2021The Uttar Pradesh Transport Department has...
16/09/2025

Uttar Pradesh to abolish all pending non-tax traffic e-challans from 2017–2021
The Uttar Pradesh Transport Department has announced the closure of all non-tax e-challans issued between 2017 and 2021, providing major relief to vehicle owners. Around 12.93 lakh pending challans will be digitally disposed of within 30 days, with status updates available on the e-challan portal.

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