30/12/2020
Basoda2
Study Time Is Strat now
30/12/2020
27/11/2020
भारत में चिकित्सा
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14 दिन अस्पताल के एक कमरे में रहने से तो अच्छा है की आप 14 घंटे अपने परिवार के साथ रहे..
सहमत हैं.??
I_Support_Janta_Curfew
22 मार्च रविवार
#जनताक़र्फ्यू
23/02/2020
Animals
NCERT/CLASS5 .....kMrjK
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23/02/2020
Sloth Animal...... kMrjK
NCERT/CLASS5 .....kMrjK
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23/02/2020
NCERT/CLASS5 .....kMrjK
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22/02/2020
Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ ;
यह भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है।
संविधान के अनुच्छेद 45 में, 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।
मुख्य प्रावधान-
6 से 14 साल के बच्चों को मुफ़्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी.
निजी स्कूलों को 6 से 14 साल तक के 25 प्रतिशत गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ाने होंगे।
इन बच्चों से फीस वसूलने पर दस गुना जुर्माना होगा।
शर्त नहीं मानने पर मान्यता रद्द हो सकती है।
मान्यता निरस्त होने पर स्कूल चलाया तो एक लाख और इसके बाद रोजाना 10 हजार जुर्माना लगाया जायेगा।
विकलांग बच्चों के लिए मुफ़्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 साल रखी गई है।
बच्चों को मुफ़्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी होगी ।
इस विधेयक में दस अहम लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही गई है-
इसमें मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने,
शिक्षा मुहैया कराने का दायित्व राज्य सरकार पर होने,
स्कूल पाठ्यक्रम देश के संविधान की दिशानिर्देशों के अनुरूप और सामाजिक ज़िम्मेदारी पर केंद्रित होने और एडमिशन प्रक्रिया में लालफ़ीताशाही कम करना शामिल है।
प्रवेश के समय कई स्कूल केपिटेशन फ़ीस की मांग करते हैं और बच्चों और माता-पिता को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है। एडमिशन की इस प्रक्रिया को बदलने का वादा भी इस विधेयक में किया गया है ।
बच्चों की स्क्रीनिंग और अभिभावकों की परीक्षा लेने पर 25 हजार का जुर्माना। दोहराने पर जुर्माना 50 हजार।
शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे।......kMrjK
NCERT/CLASS4
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22/02/2020
खेजड़ी का वृक्ष -
यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्ज़ी भी बनाईजाती है। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं।.....kMrjK
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NCERT/CLASS4
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सभी मित्रों को गड़तंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं
जय हिन्द....…...kumarjK
10/01/2020
हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुज़ुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं।
हाथी(MALE ELEPHANT) 14-15 सालतक ही इस झुंड में रहते हैं। फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं।.........kMrjK
NCERT/CLASS3
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