02/03/2023
जनपद को टॉपर देने वाला संस्थान मॉडर्न साइंस कॉलेज जोगापुर प्रतापगढ़ एवम न्यू मॉडर्न साइंस कॉलेज फतेहपुर रानीगंज प्रतापगढ़ में नए सत्र 2023 _24 में प्रवेश प्रारंभ है,ऐसा संस्थान जहा बचपन को पंख मिलते है। शिक्षा का एक मात्र ऐतिहासिक संस्थान जहा के बच्चो का रिजल्ट शत प्रतिशत और 85 से 95 परसेंट तक आता है,और इंस्पायर एवार्ड भी मिलता है,सीट सीमित है शीघ्र प्रवेश ले सकते है।
25/08/2022
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Ashutosh Pandey
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I wa
27/10/2021
दोस्तों अब आपके विद्यालय मॉडर्न साइंस कॉलेज का यूट्यूब चैनल हाजिर है ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिसमें आपको समय-समय पर हमारे विद्यालय के अनुभवी अध्यापकों का बेस्ट लेक्चर वीडियो भी मिलता रहेगा
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें
Modern Science College, Pratapgarh - YouTube
Where Future Begins.
05/09/2021
शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी आगे बढ़े और जीवन इतनी ऊंचाइयों पर जाएं कि आपके शिक्षकों को आपके माता पिता को गर्व महसूस हो | हम आपके अच्छे कार्य एवं विकास में हमेशा आपके साथ हैं..
26/01/2021
सभी देशवासियों को *गणतंत्र दिवस* की हार्दिक शुभकामनाएं...
समस्त देश एवं प्रदेश वासियों को देश के गौरव एवं अभिमान के राष्ट्रीय पर्व *गणतंत्र दिवस* की
*हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।*
आइये,इस *राष्ट्रीय पर्व* पर हम सभी मिलकर अपने राष्ट्र की *सेवा, एकता और अखण्डता* की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प करें🇮🇳🙏🇮🇳
05/04/2017
सभी मित्र बंधुओं ,अभिभावक बंधुओं ,एवं प्रिय छात्रों को राम नवमी की सपरिवार हार्दिक बधाई व शुभ कामनाएँ। प्रभु श्री राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।
🌻🌻🍁 *सुप्रभात* 🍁🌻🌻
🌼आपका दिन मंगलमय हो 🌺
23/03/2017
*just 4 U जानिए IPC में धाराओ का मतलब .....*
*धारा 307* = हत्या की कोशिश
*धारा 302* = हत्या का दंड
*धारा 376* = बलात्कार
*धारा 395* = डकैती
*धारा 377* = अप्राकृतिक कृत्य
*धारा 396* = डकैती के दौरान हत्या
*धारा 120* = षडयंत्र रचना
*धारा 365* = अपहरण
*धारा 201* = सबूत मिटाना
*धारा 34* = सामान आशय
*धारा 412* = छीनाझपटी
*धारा 378* = चोरी
*धारा 141* = विधिविरुद्ध जमाव
*धारा 191* = मिथ्यासाक्ष्य देना
*धारा 300* = हत्या करना
*धारा 309* = आत्महत्या की कोशिश
*धारा 310* = ठगी करना
*धारा 312* = गर्भपात करना
*धारा 351* = हमला करना
*धारा 354* = स्त्री लज्जाभंग
*धारा 362* = अपहरण
*धारा 415* = छल करना
*धारा 445* = गृहभेदंन
*धारा 494* = पति/पत्नी के जीवनकाल में पुनःविवाह0
*धारा 499* = मानहानि
*धारा 511* = आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड।
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हमारेे देश में कानूनन कुछ ऐसी हकीक़तें है, जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं होने के कारण हम अपने अधिकार से मेहरूम रह जाते है।
तो चलिए ऐसे ही कुछ
*पांच रोचक फैक्ट्स* की जानकारी आपको देते है,
जो जीवन में कभी भी उपयोगी हो सकती है.
*(1) शाम के वक्त महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती*-
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कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 के पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती, फिर चाहे गुनाह कितना भी संगीन क्यों ना हो. अगर पुलिस ऐसा करते हुए पाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत (मामला) दर्ज की जा सकती है. इससे उस पुलिस अधिकारी की नौकरी खतरे में आ सकती है.
*(2.) सिलेंडर फटने से जान-माल के नुकसान पर 40 लाख रूपये तक का बीमा कवर क्लेम कर सकते है*-
पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत अगर किसी कारण आपके घर में सिलेंडर फट जाता है और आपको जान-माल का नुकसान झेलना पड़ता है तो आप तुरंत गैस कंपनी से बीमा कवर क्लेम कर सकते है. आपको बता दे कि गैस कंपनी से 40 लाख रूपये तक का बीमा क्लेम कराया जा सकता है. अगर कंपनी आपका क्लेम देने से मना करती है या टालती है तो इसकी शिकायत की जा सकती है. दोषी पाये जाने पर गैस कंपनी का लायसेंस रद्द हो सकता है.
*(3) कोई भी हॉटेल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो… आप फ्री में पानी पी सकते है और वाश रूम इस्तमाल कर सकते है*-
इंडियन सीरीज एक्ट, 1887 के अनुसार आप देश के किसी भी हॉटेल में जाकर पानी मांगकर पी सकते है और उस हॉटल का वाश रूम भी इस्तमाल कर सकते है. हॉटेल छोटा हो या 5 स्टार, वो आपको रोक नही सकते. अगर हॉटेल का मालिक या कोई कर्मचारी आपको पानी पिलाने से या वाश रूम इस्तमाल करने से रोकता है तो आप उन पर कारवाई कर सकते है. आपकी शिकायत से उस हॉटेल का लायसेंस रद्द हो सकता है.
*(4) गर्भवती महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता*-
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक़ गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता. मालिक को पहले तीन महीने की नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले खर्चे का कुछ हिस्सा देना होगा. अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकारी रोज़गार संघटना में शिकायत कराई जा सकती है. इस शिकायत से कंपनी बंद हो सकती है या कंपनी को जुर्माना भरना पड़ सकता है.
*(5) पुलिस अफसर आपकी शिकायत लिखने से मना नहीं कर सकता*
आईपीसी के सेक्शन 166ए के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी कोई भी शिकायत दर्ज करने से इंकार नही कर सकता. अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ वरिष्ठ पुलिस दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. अगर वो पुलिस अफसर दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम *(6)*महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है या फिर उसे अपनी नौकरी गवानी पड़ सकती है.
*इन रोचक फैक्ट्स को हमने आपके लिए ढूंढ निकाला है*.
ये वो रोचक फैक्ट्स है, जो हमारे देश के कानून के अंतर्गत आते तो है पर हम इनसे अंजान है. हमारी कोशिश होगी कि हम आगे भी ऐसी बहोत सी रोचक बाते आपके समक्ष रखे, जो आपके जीवन में उपयोगी हो।
*इस मैसेज को आगे भी भेजना और अपने पास सहेज कर रखना, आपके कभी भी ये अधिकार काम आ सकते हैं।*
✍अधिकार✍
01/02/2017
समस्त क्षेत्रवासियों एवं सभी छात्रों एवं अधिवक्ता बंधुओं को डॉक्टर राम चंद्र शुक्ला मेमोरियल विधि महाविद्यालय रानीगंज प्रतापगढ़ की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं...
01/01/2017
नए साल की पावन बेला में ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ, खुशहाल, और निरोगी रहें। एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाएँ हौसलों से अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू कर दिखाएँ जो आज तक सिमट कर रह गई थी ख्यालों में..,उन सपनों को नववर्ष 2017 में पूर्ण करने में ईश्वर मदद करें.....
इन्ही शुभ कामनाओं के साथ आप और आपके समूचे परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 💐💐💐💐
01/10/2016
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥
#आपको_और_आपके_पूरे_परिवार_को_नवरात्रि_की_हार्दिक_शुभकामनाएं
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