02/08/2020
20 अप्रैल 2017 को ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला आया जिसको शिक्षा विभाग इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो बेनिफिट 80 22 सीडब्ल्यूपी नंबर सरोज कुमार को दिए गए और अदर्स को सीसी 2012 17560 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वह सारे बेनिफिट सीडब्ल्यूपी नंबर 2446 ज्ञानचंद को भी दिए जाए 3 महीने के अंदर परंतु मुझे मजबूरन इस विषय के ऊपर शिक्षा प्रधान सचिव शिक्षा निदेशक शिक्षा उपनिदेशक के ऊपर कंटेंट लगवाना पड़ेगी क्योंकि मैंने लिखित तौर पर शिक्षा प्रधान सचिव शिक्षा निदेशक शिक्षा उपनिदेशक कुल और आरटीआई सूचना भी ली गई जब शिक्षा प्रधान सचिव को लिखित रूप में दिया गया था कि जो लोग r&p रूल पूरा नहीं करते ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट ना दें और ना ही उनको रेगुलर करें तो भी शिक्षा विभाग शिक्षा प्रधान सचिव शिक्षा शिक्षा अनुदेशक शिक्षा उप निर्देशकों ने इन सभी लोगों को रेगुलर किया जबकि r&p रूल आरटीआई एक्ट 2009 को पूरा नहीं करते थे आज भी पूरा नहीं करते मजबूरन अब हमें कंटेंप्ट लगवाना पड़ रही है हाईकोर्ट से जनवरी 2014 से हमें वह सारे बेनिफिट seniority दी जाए क्योंकि शिक्षा विभाग ने जानबूझकर ऐसा किया हुआ है हमने लिखित में हमारे पास प्रूफ है और लिखित में ही हमने शिकायत लेटर शिक्षा विभाग को दिया हुआ है क्योंकि शिक्षा विभाग ने जानबूझकर ऐसा किया रोस्टर नंबर 95 से लेकर रोस्टर नंबर 107 तक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी धांधली की गई रोस्टर ही चेंज कर दिया गया अपनी मर्जी से इसकी सीबीआई जांच की जाए मेरे पास आरटीआई के द्वारा लिए वही पुख्ता सबूत है 5 बार आरटीआई एक ही ईयर की भर्ती पर डाली गई पांचों की रिपोर्ट अलग-अलग दी गई सूचना आयोग ने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का पूरा रोस्टर रजिस्टर पूरा रिकॉर्ड मंडी में देखा गया और उसके बाद डिसीजन दिया गया किस में धांधली हुई है यह तो हमारी पूरी जिंदगी खराब कर दी शिक्षा विभाग ने और ऊपर से जब हमें कोर्ट ने अपॉइंटमेंट के ऑर्डर दिए तो उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया उसमें सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मंडी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला डिस्ट्रिक्ट सोलन में जब सभी सदस्य सीपीएड के अपॉइंटमेंट किए गए तोkl डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हमें क्यों नहीं अपॉइंटमेंट दी गई हम भी उसी बैच के सीपीएड बीपीएड एमपीएड मास्टर डिग्री हमारा आर्थिक और मानसिक