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20/05/2026
20/05/2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्प्णी।

02/05/2026

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की महत्वपूर्ण टिप्पणी

02/05/2026

🔴इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक व्यक्ति के अवैध गिरफ्तारी पर, यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए के जुर्माने लगाए।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का कारण न बताना, कानून के खिलाफ है।

🔴मामले में अवैध गिरफ्तारी पर याची द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण(Habeas Corpus) की याचिका माननीय न्यायालय में दाखिल की गई थी, कोर्ट ने पाया की अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया था, जबकि उच्चतम न्यायालय का हालिया फैसला "मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य" के फैसले के यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी गिरफ्तारी में अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी का कारण, और समय स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए।

जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ उन्नाव जिले के मनोज कुमार की ओर से उनके पुत्र मुदित द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण(Habeas Corpus) याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

❓क्या था मामला....

मनोज कुमार को 27 जनवरी 2026 को थाना-असीवन, जिला-उन्नाव में दर्ज एक मुकदमें की अपराध संख्या दर्ज थी इसके बाद 28 जनवरी को मजिस्ट्रेट ने आरोपी की रिमांड मंजूर कर ली। याचिकाकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को हाईकोर्ट में चुनौती दी और तर्क दिया कि उसे गिरफ्तारी के आधार लिखित में नहीं बताया गया जो एक अनिवार्य सांविधानिक सुरक्षा का उल्लंघन है, जैसा कि "मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य" में भी माननीय उच्चतम न्यायालय में विधि व्यवस्था दिया गया है, कि अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है।

हाईकोट ने याचिका स्वीकार्य करते हुए रिमांड आदेश रद्द कर दिया और याची को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।
साथ ही सम्बंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही करने के आदेश दिए, माननीय न्यायालय ने यह भी कहा की सरकार चाहे तो वह जुर्माने की राशि गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों से वसूल सकती है।
(प्रवीण सोनी)

01/05/2026

#माननीय न्यायालय के आदेश के बाद, शायद बलिया पुलिस अपने ही विभाग पर लगे आरोप, की निष्पक्ष जांच कराए।
क्योंकि निष्पक्ष जांच, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।

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