01/04/2026
यात्रियों के (चढ़ने का स्टेशन) बदलने के नियम में महत्वपूर्ण बदलाव बताया गया है। इसका सरल हिन्दी में मतलब नीचे समझिए
पहले क्या नियम था?
पहले यात्री अपना boarding point सिर्फ First Reservation Chart बनने तक ही बदल सकते थे।
अब नया नियम क्या है?
अब यात्री अपना boarding point Second Reservation Chart बनने तक बदल सकते हैं।
यानी यात्रियों को boarding station बदलने के लिए अधिक समय और सुविधा मिल गई है।
यह नया नियम कब से लागू होगा?
यह सुविधा 01 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
इसका फायदा क्या है?
इससे यात्रियों को:
यात्रा योजना बदलने में आसानी मिलेगी
बीच के किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की सुविधा बढ़ेगी
टिकट कैंसिल कराने की जरूरत कम पड़ेगी
अब यात्री दूसरे चार्ट बनने तक अपना boarding station बदल सकते हैं, जो पहले संभव नहीं था।
26/03/2026
:
Revised Ticket Cancellation Rules (Effective ) 🚆
Indian Railways has introduced updated ticket cancellation rules to provide greater flexibility and clarity for passengers. Please review the revised timelines and applicable charges below:
Revised Cancellation Policy
Up to 72 hours before departure: Full refund (only minimum cancellation charges applicable)
Between 72 and 24 hours before departure: 25% cancellation charge
Between 24 and 8 hours before departure: 50% cancellation charge
Less than 8 hours before departure: No refund
Earlier Cancellation Policy (for comparison)
Up to 48 hours before departure: Full refund (only minimum cancellation charges applicable)
Between 48 and 12 hours before departure: 25% cancellation charge
Between 12 and 4 hours before departure: 50% cancellation charge
Less than 4 hours before departure: No refund
Additional Passenger-Friendly Features
Boarding point change permitted up to 30 minutes before departure
Online ticket cancellation allowed from any station
Automatic TDR refund processing (as per eligibility)
Class upgrade option available (subject to availability)
Minimum Cancellation Charges
AC First Class / Executive Class: ₹240 + GST
AC 2-Tier / First Class: ₹200 + GST
AC 3-Tier / AC 3-Economy / Chair Car: ₹180 + GST
Sleeper Class: ₹120
Second Sitting: ₹60
All Waitlisted Tickets: ₹60 + GST
Passengers are advised to plan their journeys accordingly and make cancellations within the applicable time limits to maximize refund eligibility.
11/12/2025
🚆 रेलवे का बड़ा बदलाव – यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी!
भारतीय रेलवे ने चार्ट बनाने के नियम बदल दिए हैं।
अब यात्री अपनी यात्रा से एक दिन पहले और प्रस्थान से 8 घंटे पहले ही टिकट की ताज़ा स्थिति जान सकेंगे।
इससे क्या फायदा?
✔ टिकट स्टेटस पर्याप्त समय से पहले साफ़
✔ यात्रा की बेहतर योजना
✔ आखिरी समय पर भी कंफर्म टिकट का मौका
ध्यान दें — बड़ा फायदा यहाँ है!
रेलवे ने वेटिंग लिस्ट लिमिट कर दी है, इसलिए कई यात्रियों को प्रतीक्षा सूची टिकट भी नहीं मिल पाता।
लेकिन अब…
चार्ट बनने के तुरंत बाद कई ट्रेनों में सीटें खाली दिख जाती हैं
GN कोटे में पहले “NO ROOM/REGRET” दिखता है
चार्ट के बाद आप कंफर्म टिकट ले सकते हैं,
इसलिए चार्ट बनने के तुरंत बाद अपनी ट्रेन की सीट उपलब्धता ज़रूर चेक करें!
यह संदेश हर यात्री तक पहुँचना ज़रूरी है।
शेयर करें – जागरूक बनें – सुरक्षित यात्रा करें।
11/12/2025
रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (CRIS)
(भारत सरकार – रेलवे मंत्रालय का संगठन)
दिनांक: 25.11.2025
CRIS/HQ/RBRD/5/2023-PRS-Part(2)
प्रेषक:
डायरेक्टर, पैसेंजर मार्केटिंग/कोऑर्डिनेशन,
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
विषय: प्रथम आरक्षण चार्ट की स्वचालित तैयारी
संदर्भ: आपका कार्यालय पत्र संख्या 2024/TG-I/20/P/Reservation Chart, दिनांक 18.11.2025
उपरोक्त पत्र के संदर्भ में, प्रथम आरक्षण चार्ट की स्वचालित तैयारी निम्नानुसार लागू करने का प्रस्ताव है:
1. 00:00–05:00 बजे तथा 14:00–23:59 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए ऑटो-चार्टिंग
इन समयावधियों में प्रस्थान करने वाली सभी ट्रेनों के चार्ट उनके निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे पूर्व स्वतः तैयार हो जाएंगे।
2. 05:00–14:00 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए ऑटो-चार्टिंग
वर्तमान निर्देशों के अनुसार, इस समयावधि में चलने वाली ट्रेनों के चार्ट पिछले दिन रात 21:00 बजे तक तैयार होने होते हैं।
लेकिन इस 9 घंटे की विंडो की सभी ट्रेनों के चार्ट 21:00 बजे से पहले बनाना सिस्टम पर अत्यधिक लोड उत्पन्न करता है।
इसीलिए लोड को समान रूप से वितरित करने हेतु नीचे दिए अनुसार संशोधित प्रक्रिया अपनाई जा रही है—
21:01 बजे से 22:30 बजे के बीच बैच में चार्ट तैयार करना
चार्ट 10–10 मिनट के बैच में निम्नानुसार प्रस्थान समय के अनुसार बनाए जाएंगे:
चार्ट तैयारी समय ट्रेन का प्रस्थान समय
21:01 – 21:10 05:01 – 06:00 बजे
21:11 – 21:20 06:01 – 07:00 बजे
21:21 – 21:30 07:01 – 08:00 बजे
21:31 – 21:40 08:01 – 09:00 बजे
21:41 – 21:50 09:01 – 10:00 बजे
21:51 – 22:00 10:01 – 11:00 बजे
22:01 – 22:10 11:01 – 12:00 बजे
22:11 – 22:20 12:01 – 13:00 बजे
22:21 – 22:30 13:01 – 14:00 बजे
महत्वपूर्ण सूचना
आवश्यक सभी बदलाव पूरे कर लिए गए हैं और 26 नवंबर 2025 को ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे।
सभी जोनल रेलवे को सलाह दी जाती है कि HO feeding समय से पहले पूरा कर लें, क्योंकि चार्ट उनके निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले स्वतः तैयार हो जाएंगे।
06/11/2025
रेलवे बोर्ड ने दिनांक 06 नवम्बर 2025 को आदेश जारी किया है जो RBE 155/2022 के तहत अपग्रेड हुए सुपरवाइजरों के भत्तों से संबंधित है।
इस आदेश के अनुसार
1. लेवल 8 में अपग्रेड हुए कर्मचारियों को राष्ट्रीय अवकाश भत्ता और नाइट ड्यूटी भत्ता पहले की तरह मिलता रहेगा, लेकिन नाइट ड्यूटी भत्ते की गणना के लिए अधिकतम मूल वेतन 43,600 रुपये माना जाएगा।
2. लेवल 8 में अपग्रेड हुए कर्मचारियों को अब पीसीओ भत्ता नहीं मिलेगा।
3. जो कर्मचारी चार वर्ष की सेवा के बाद लेवल 9 में नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन पाएंगे, उन्हें परिवहन भत्ता और कठिन क्षेत्र भत्ता लेवल 9 के अनुसार मिलेगा, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय अवकाश भत्ता, नाइट ड्यूटी भत्ता और पीसीओ भत्ता नहीं दिया जाएगा।
4. यह आदेश एक सितम्बर 2025 से प्रभावी होगा और एक दिसम्बर 2022 से 31 अगस्त 2025 तक की अवधि के लिए दी गई पीसीओ भत्ते की राशि वापस नहीं ली जाएगी।
यह आदेश रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की स्वीकृति से जारी किया गया है।
15/09/2025
🚆 रेलवे का नया नियम 01.10.2025 से लागू 🚆
विषय: ऑनलाइन आरक्षित टिकटों की बुकिंग।
~अब सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट केवल IRCTC वेबसाइट/ऐप से ही मिलेंगे।
~ सिर्फ #आधार_से_सत्यापित यूज़र्स ही बुक कर पाएंगे।
~पीआरएस काउंटर का समय पहले जैसा ही रहेगा।
~अधिकृत एजेंटों को शुरुआती 10 मिनट तक टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।
#उद्देश्य: टिकटों की कालाबाज़ारी रोकना और आम यात्रियों को सही लाभ दिलाना।
13/09/2025
यात्रियों हेतु #महत्वपूर्ण_सूचना
खितौली फेज-II (Pit Line) कार्य के कारण नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द (Partially Cancel) करने का निर्णय लिया है।
निम्नलिखित गाड़ियाँ प्रभावित रहेंगी:
1️⃣ ट्रेन संख्या 51973 (MTJ – JP) : KWP – JP के बीच रद्द रहेगी (14.09.25)
2️⃣ ट्रेन संख्या 51974 (JP – MTJ) : JP – KWP के बीच रद्द रहेगी (14.09.25)
3️⃣ ट्रेन संख्या 12195 (AF – AII) : BKI – AII के बीच रद्द रहेगी (14.09.25)
4️⃣ ट्रेन संख्या 12196 (AII – AF) : AII – BKI के बीच रद्द रहेगी (14.09.25)
यात्री कृपया अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले इस सूचना पर ध्यान दें।
यह निर्णय रेल पथ एवं अन्य तकनीकी कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए लिया गया है।
🙏 असुविधा के लिए #खेद है, आपके सहयोग हेतु आभारी हैं।
07/09/2025
उत्तर मध्य रेलवे / NORTH CENTRAL RAILWAY
कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER
दिनांक : 05.07.2025
विषय : ट्रेनों का पहला आरक्षण चार्ट (First Reservation Chart) तैयार करने के संबंध में / Regarding preparation of First Reservation Chart of trains.
रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2024/TG-I/20/P/ReservationChart दिनांक 02.07.2025 एवं स्पष्टिकरण पत्रांक C.625/PRS दिनांक 04.07.2025 के अनुसार, ट्रेनों के पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने की नई व्यवस्था दिनांक 05.07.2025 से लागू की जाती है
नया चार्टिंग शेड्यूल / Revised Charting Schedule
क्रम संख्या 1
ट्रेन का प्रस्थान समय : सुबह 05:00 बजे से 14:00 बजे तक
पहला चार्ट तैयार करने का समय : पिछले दिन रात 21:00 बजे तक
क्रम संख्या 2
ट्रेन का प्रस्थान समय : 14:00 से 23:59 बजे तक एवं 00:00 से 05:00 बजे तक
पहला चार्ट तैयार करने का समय : प्रस्थान से कम से कम 8 घंटे पहले
विशेष निर्देश / Special Instructions
1. दूसरा आरक्षण चार्ट (Second Reservation Chart) की व्यवस्था पूर्ववत यथावत रहेगी।
2. यह आदेश remote locations पर भी लागू होगा।
3. चार्ट बनाने से पहले सभी प्रकार की quota feeding (HO, OS, DF आदि) पूरी कर ली जाए।
4. चार्ट तैयार करने से पहले Test Chart की तैयारी एवं पढ़ाई अनिवार्य है।
5. पूर्व में जारी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त (Withdrawn) माने जाएँ।
सभी संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
05/09/2025
सेवा में,
सचिव, रेलवे बोर्ड,
रेल भवन, नई दिल्ली।
विषय : रेल कर्मचारियों के वृद्ध माता-पिता को आश्रित मानकर पास एवं मेडिकल सुविधा प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि भारतीय रेल कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता संबंधी नियमावली वर्तमान समय में अत्यंत अव्यावहारिक है।
वर्तमान प्रावधान के अनुसार केवल माता को तभी आश्रित माना जाता है जब पिता की मृत्यु हो चुकी हो।
यदि माता की मृत्यु हो जाए तो पिता को आश्रित नहीं माना जाता, चाहे उनकी आयु 100 वर्ष ही क्यों न हो।
यहाँ तक कि यदि माता-पिता दोनों जीवित हों और उनकी आयु 100 वर्ष से अधिक हो, तब भी उन्हें कर्मचारी पर आश्रित नहीं माना जाता।
यह स्थिति वास्तविकता से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस उम्र में माता-पिता पूर्णत: असहाय होकर अपने पुत्र/पुत्री (रेल कर्मचारी) पर निर्भर रहते हैं।
अन्य विभागों जैसे डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एवं राज्य सेवाओं में आश्रित माता-पिता को मेडिकल एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, किंतु भारतीय रेल में यह सुविधा नहीं है। यह न केवल कर्मचारियों के साथ अन्याय है, बल्कि वृद्ध माता-पिता के प्रति संवेदनहीनता भी है।
अतः हमारी स्पष्ट मांग है कि —
1. यदि रेल कर्मचारी के माता या पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो उन्हें स्वतः आश्रित माना जाए।
2. आश्रित माने जाने पर उन्हें मेडिकल सुविधा (रेलवे अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवाओं में निःशुल्क उपचार) उपलब्ध कराई जाए।
3. रेल कर्मचारी को प्रतिवर्ष मिलने वाले तीन प्रिविलेज पास में से कम से कम एक पास पर माता-पिता को शामिल करने की अनुमति दी जाए।
इस मांग को लागू करने से न केवल कर्मचारियों के पारिवारिक उत्तरदायित्व हल्के होंगे, बल्कि वृद्धजनों की गरिमा व सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
अतः आपसे निवेदन है कि उक्त मांग पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ।
भवदीय,
मोती राम मीना
CRS/AF